SBI को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 24 घंटे में देना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी

Electoral Bond Case LIVE: सुप्रीम कोर्ट के पांच जज की संविधान पीठ ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड मामले के जरिए मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग (ECI) को मुहैया कराने का आदेश दिया है। एसबीआई को यह जानकारी मंगलवार को बैंक बंद होने से पहले तक देनी होगी। शीर्ष कोर्ट ने एसबीआई द्वारा 30 जून तक का समय देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

इमेज क्रेडिट: सोशल मीडिया

इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद-बिक्री से जुड़ी जानकारी उम्मीद की जा रही है कि आज भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) चुनाव आयोग को सौंप देगा. सुप्रीम कोर्ट ने कल, सोमवार को किसी भी हाल में मंगलवार तक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था. इस जानकारी को शुक्रवार, 15 मार्च तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश करना है.

किसकी कितनी हुई कमाई

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक मार्च 2018 से लेकर जनवरी 2024 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड से कुल 16 हजार 492 करोड़ का चंदा राजनीतिक दलों को मिला. 12 अप्रैल 2019 के बाद के चंदे की जानकारी स्टेट बैंक को देनी है.

वित्त वर्ष (फाइनेंशियल ईयर) 2017 से लेकर 2021 के बीच के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इस दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये कुल करीब 9 हजार 188 करोड़ रूपये का चंदा राजनीतिक दलों को मिला.

ये चंदा 7 राष्ट्रीय पार्टी और 24 क्षेत्रीय दलों के हिस्से आया. इन 5 बरसों में चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को 5 हजार 272 करोड़, कांग्रेस को इसी दौरान 952 करोड़ रूपये हासिल हुए. जबकि बाकी के बचे लगभग 3 हजार करोड़ रूपये में 29 राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा था.

यहां देखें इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े मामले के ताजा अपडेट्स– 

-पीठ ने कहा कि ‘यदि एसबीआई आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो अदालत अपने 15 फरवरी के फैसले की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए बैंक के सक्षम अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेगी।

  • पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ‘हालांकि हम अवमानना के क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि अगर वह इस आदेश में बताई गई समयसीमा का पालन नहीं करता है तो यह अदालत जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।’

पीठ ने कहा कि एसबीआई की ओर से समय देने की मांग वाली याचिका से साफ संकेत है कि संविधान पीठ ने 15 फरवरी के फैसले में जिस जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया था, वह बैंक के पास आसानी से उपलब्ध है, इसलिए हम इस मसले पर किसी तरह का कोई राहत नहीं देंगे।

  • मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनावी बांड से संबंधित सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने एसबीआई से सवाल किया कि आप पिछले 26 दिनों से क्या कर रहे थे?
Back to top button