Pune Car Accident Case: आरोपी नाबालिग का पिता हिरासत में, बेटे पर चलेगा एडल्ट ट्रायल
Pune Road Accident: पुणे सड़क हादसा मामले में पुलिस ने बड़ा ऐक्शन ले लिया है। दो मोटरसाइकिल सवारों को रौंदने वाले नाबालिग के पिता को हिरासत में ले लिया गया है। इस से पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को हादसे पर निबंध लिखने जैसी शर्तों पर जमानत दे दी थी।
पुणे सड़क हादसे में पुलिस ने बड़ा ऐक्शन ले लिया है। पुणे में एक कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी के पिता को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार कथित रूप से 17 वर्षीय लड़के द्वारा चलाई जा रही पोर्श कार ने रविवार की सुबह कल्याणी नगर इलाके में दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पहले ही इस मामले को वयस्क के तौर पर चलाए जाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पुलिस का दावा है कि आरोपी शराब के नशे में था।
आरोपी नाबालिक पर चलेगा एडल्ट ट्रायल
इस मामले में पुलिस ने सोमवार को कहा कि वे दुर्घटना में शामिल नाबालिग पर एडल्ट के तौर पर मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इस मामले में कहा कि ‘हमने आरोपी नाबालिग के पिता को छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में लिया है और उसे पुणे लाया जा रहा है। उनके खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।’
Maharashtra: A bike rider, pillion were killed when a speeding Porsche car hit them from behind in the Kalyani Nagar area of Pune City last night. The accused has been arrested. FIR has been registered. Further investigation is underway: DCP Vijay Kumar Magar, Pune City Police pic.twitter.com/AIX2CiKsKL
— ANI (@ANI) May 19, 2024
घटना में जान गंवाने वाले पेशे से थे इंजीनियर
इस हादसे में 24 वर्षीय अनीस अवधिया और 24 साल की ही अश्विनी कोस्टा ने जान गंवा दी है। युवक और युवती मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पुणे में नौकरी करते थे। दोनों पेशे से इंजीनियर थे। FIR के मुताबिक, दोनों जैसे ही कल्याणीनगर जंक्शन पर पहुंचे, तो एक तेज रफ्तार पोर्शे कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों ही सड़क पर गिर गए और मौके पर मौत हो गई।
आपको बता दे कि ये हादसा रविवार देर रात हुआ था। इसके बाद खबरें थीं कि आरोपी नाबालिग को महज 14-15 घंटों के अंदर ही जमानत मिल गई थी। इतना ही नहीं जेजेबी ने जमानत की शर्तों में हादसे पर 300 शब्दों का निबंध लिखने, येरवाड़ा पुलिस के साथ मिलकर 15 दिन काम करने, शराब की लत छुड़ाने के लिए डॉक्टर से मिलने जैसी शर्तें रखी थीं।