‘Ya…,Ya…नहीं Yes कहिए, ये कॉफी शॉप नहीं कोर्ट है…’, वकील पर भड़के चीफ जस्टिस
सीजेआई ने कहा, ‘क्या यह आर्टिकल 32 याचिका है क्या? एक जज को प्रतिवादी बनाकर आप PIL कैसे दाखिल कर सकते हैं।’ इसपर याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, ‘Yeah, yeah तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगाई।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ सोमवार को एक सुनवाई के दौरान वकील के अंग्रेजी में ‘या.. या..’ कहने पर नाराज हो गए। उन्होंने वकील को डांटते हुए कहा- यह कोई कॉफी शॉप नहीं है। ये क्या है या.. या..। मुझे इससे बहुत एलर्जी है। इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती। आप यस बोलिए। डांट सुनने के बाद वकील ने बताया कि वह पुणे का रहने वाला है। वह मराठी में दलीलें देने लगा, इस पर CJI ने भी मराठी में ही उसे समझाने की कोशिश की। डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील से कहा कि बेंच के सवाल का जवाब देते वक्त ‘Yeah, Yeah, Yeah’ न कहें, इसके बजाय ‘Yes, Yes, Yes’ कहें।
हमें एलर्जी है…’
चीफ जस्टिस के बोलने के बाद वकील ने तुरंत माफी मांगी और अपनी दलीलें पेश करना जारी रखा. लेकिन, वह फिर से लड़खड़ा गया और CJI को जवाब देते वक्त ‘या’ का इस्तेमाल किया. CJI ने फिर विनम्रता से उन्हें ‘या’ का इस्तेमाल न करने की याद दिलाई। डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील से कहा कि बेंच के सवाल का जवाब देते वक्त ‘Yeah, Yeah, Yeah’ न कहें, इसके बजाय ‘Yes, Yes, Yes’ कहें।
सीजेआई ने कहा कि ‘जस्टिस गोगोई इस अदालत के पूर्व जज हैं और आप इस तरह से किसी जज के खिलाफ याचिका दायर कर ये मांग नहीं कर सकते कि इसकी आंतरिक जांच की जाए क्योंकि इससे पहली बेंच ने आपकी याचिका को स्वीकार नहीं की थी।’ इसके बाद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रजिस्ट्री विभाग याचिका को सूचीबद्ध करने पर फैसला लेगा। साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ता से याचिका में जस्टिस गोगोई नाम को हटाने का निर्देश दिया क्योंकि जस्टिस गोगोई अब राज्यसभा के सदस्य हैं।