SC ने ख़ारिज की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका

सु्प्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2021 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह याचिका खारिज किया है। 

पीठ ने कहा- नहीं, हम इस पर विचार नहीं कर सकते। किसी विशेष तिथि पर परीक्षा आयोजित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

दरअसल, याचिकाकर्ताओं के वकील विक्रम हेगड़े ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हुए दलील दी थी कि बहुत सारे राज्य अभी भी लॉकडाउन में हैं।

उम्मीदवारों को दूर-दराज के क्षेत्रों से आना होगा। महिला उम्मीदवारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए परीक्षा को स्थगित किया जाना चाहिए।

इस पर शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि यह अधिकारियों को तय करना है। परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है। 

डॉक्टरों के लिए परीक्षा के संबंध में पूर्व में दिए गए आदेश के बचाव में कोर्ट ने कहा कि वह एक अपवाद मामला था। इसके साथ ही पीठ ने परीक्षा को स्थगित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि संघ लोक सेवा आयोग ने गुरुवार, 24 जून को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इंजीनियरिंग सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं।

जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना यूपीएससी ईएसई एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। 

आयोग ने 18 जुलाई, 2021 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर इंजीनियरिंग सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। यह परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी।

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