भारत-पाक मैच पर रोक की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई, कहा- “मैच होने दीजिए”

IND vs Pak Asia Cup: सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच को रद्द करने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष एक वकील ने इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध नहीं किया गया तो याचिका निरर्थक हो जाएगी।

इस पर पीठ ने कहा: “इसमें जल्दी क्या है? यह तो मैच है, इसे होने दीजिए। मैच इसी रविवार को है, हम इसमें क्या कर सकते हैं?”

याचिका में क्या कहा गया था?

  • याचिका चार विधि छात्रों (उर्वशी जैन के नेतृत्व में) ने दायर की थी।
  • याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पहललगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना राष्ट्रीय गरिमा और शहीदों की भावनाओं के खिलाफ है।
  • उन्होंने कहा कि क्रिकेट का उद्देश्य सद्भाव दिखाना होता है, लेकिन ऐसे हालात में मैच कराने से गलत संदेश जाएगा।
  • याचिका में बीसीसीआई को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के नियंत्रण में लाने की मांग भी की गई थी।

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पीड़ित परिवारों की भावनाओं का हवाला
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना उन परिवारों की भावनाओं को आहत करेगा जिनके प्रियजन आतंकवादी हमलों में शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि “राष्ट्र की गरिमा और नागरिकों की सुरक्षा मनोरंजन और राजस्व से ऊपर होनी चाहिए।”

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कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह इस मुद्दे पर तत्काल कोई कदम नहीं उठाएगा और मैच को रोकने की संभावना से भी इनकार कर दिया।

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