FASTag-Toll का हो गया गुड बाय! आ गया GNSS सिस्टम?…जानिए नए नियम
Toll Tax New Rule: भारत सरकार ने हाईवे-एक्सप्रेस पर गाड़ियां चलाने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने नए टोल नियम के तहत टोल प्लाजा पर लगने वाला जाम खत्म होगा और 20 किमी तक के सफर को टोल फ्री कर दिया।
What is GNSS toll tax collection system: FASTag को अब गुड बाय कहने का समय आ गया है। अब Toll Tax की पेमेंट करने के लिए आपको किसी टोल गेट आदि पर रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब नया Satellite बेस्ड सिस्टम होगा। केंद्र सरकार ने जीपीएस आधारित टोल प्रणाली को मंजूरी दे दी. हालांकि शुरुआत में आपको दोनों के ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें FASTag और सैटेलाइट सिस्टम दोनों होंगे। मौजूदा FASTag सिस्टम RFID टैग्स पर काम करता है, जो ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। इसमें यूजर्स को अपनी तरफ से कुछ बैलेंस रखना होता है, टोल बैरियर पार करते ही FASTag अकाउंट से वे रुपये कट जाते हैं।
नए नियम के मुताबिक अगर आप हाईवे या एक्सप्रेस वे पर गाड़ी चलाते हैं तो अब आपको 20 किलोमीटर तक के लिए कोई टोल नहीं देना होगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने उन प्राइवेट गाड़ियों को ये छूट दी है, जिनमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) लगा होगा।
क्या है GNSS का पूरा सिस्टम, कैसे करेगा काम ?
मौजूदा वक्त में लोग फास्टैग या फिर कैश से टोल टैक्स भरते हैं, जिसके चलते टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन लग जाती है. जगह-जगह बने टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुकना पड़ता है, लेकिन अब नया सिस्टम आ रहा है. GNSS सिस्टम एक सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम होगा, जिसमें गाड़ियों में लगी जीपीएस और OBU की मदद से टोल टैक्स कटेगा. ये पूरा सिस्टम भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम GAGAN और NavIC की मदद से काम करेगा. इनकी मदद से गाड़ियों को ट्रैक करना आसान हो जाएगा.
कैसे काम करेगा नया टोल सिस्टम
नए टोल सिस्टम के लिए गाड़ियों में On-Board Units यानी OBU लगाए जाएंगे. इसी ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से हाईवे पर गाड़ियों को ट्रैक किया जाएगा. इसी ट्रैकिंग मशीन के जरिए हाईपर पर गाड़ियां कितनी दूरी चली है, उसकी गणना होगी. इसकी मदद के लिए GPS और GNSS होंगे, जो टोल कैलकुलेशन में ओबीयू की मदद करेंगे. ये जीएनएसएस सिस्टम आधार पर लिंक गए गए बैंक खाते से अटैच होगा. गाड़ियां हाईवे, एक्सप्रेसवे जितनी दूरी चलेगी, पैसे सीधे अकाउंट से कट जाएंगे.
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर कोई कार या अन्य व्हीकल हाईवे, एक्सप्रेसवे, टनल या फिर ब्रिज से ट्रैवल करता है, जिस पर टोल टैक्स लागू होता है.इस दौरान 20 किलोमीटर का सफर फ्री रहेगा. यह सफर अगर 20 किलोमीटर से अधिक का होता है, उसके बाद तय नियम के आधार पर रुपये वसूले जाएंगे।