अहमदाबाद ब्लास्ट केस 2008: 38 को फांसी, 11 को आजीवन कारावास

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अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में 2008 में हुए बम धमाकों के दोषियों को 13 साल बाद सजा सुनाई गई है। गुजरात की विशेष अदालत इस सीरियल बम ब्लास्ट के 38 दोषियों को सजा-ए-मौत दी है।

वहीं अदालत ने 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पिछले मंगलवार को इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और 49 लोगों को दोषी करार दिया था। जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया था।

13 साल से अधिक पुराने इस मामले में अदालत ने पिछले साल सितंबर में कार्यवाही पूरी कर ली थी। पुलिस ने दावा किया था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने गोधरा कांड के बाद साल 2002 में गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए इन हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग मारे गए थे।

सिलसिलेवार धमाकों से हिल गया था अहमदाबाद

बता दें कि 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट की अवधि में हुए 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद को हिला कर रख दिया था। इन हमलों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक घायल हुए थे।

ऐसे हुई थी मुकदमे की शुरुआत

धमाकों के कुछ दिन बाद पुलिस ने सूरत के विभिन्न इलाकों से कई बम बरामद किए थे। इसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 एफआईआर दर्ज की गई थीं।

अदालत की ओर से सभी 35 एफआईआर को एक साथ जोड़ देने के बाद दिसंबर 2009 में 78 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की शुरुआत हुई थी। इनमें से एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था।

बाद में चार और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 1100 गवाहों का परीक्षण किया।

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