एंटीलिया मामला: सचिन वाजे पर एनआईए ने लगाया यूएपीए, अब तक इन धाराओं में केस दर्ज
मुंबई। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने महाराष्ट्र पुलिस से निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं लगाई हैं।
एजेंसी ने बुधवार को विशेष एनआईए अदालत को इस मामले में यूएपीए की धाराएं जोड़ने की जानकारी देते हुए अर्जी दाखिल की थी। सूत्रों के मुताबिक, मुंबई पुलिस में सहायक निरीक्षक वाजे पर यूएपीपीए की धारा 16 और 18 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
वाजे अभी भी कर सकते हैं कई गंभीर खुलासे
दरअसल, मुंबई में 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के निकट एक कार से विस्फोटक बरामद हुए थे। इस मामले में सचिन वाजे एनआईए की हिरासत में हैं। एजेंसी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की भी जांच कर रही है।
एटीएस ने सुलझा ली है हिरेन की मौत की गुत्थी
बता दें कि मनसुख हिरेन का शव पांच मार्च को ठाणे में एक नहर से मिला था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 मार्च को इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी।
वाजे से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस सूत्रों की मानें तो वाजे अभी भी कई गंभीर खुलासे कर सकते हैं। पुलिस कई पुराने मामलों में भी उनसे पूछताछ कर रही है।
क्या है यूएपीए कानून
इस कानून के तहत सरकार ऐसे लोगों की पहचान करती है, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। इस कानून में आतंकवादी घटना के लिए किसी को तैयार करना, उसे बढ़ावा देता है उस पर इसे लगाया जा सकता है जिसके तहत संबंधित व्यक्ति की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।
इन धाराओं के तहत हुई गिरफ्तारी
एनआईए ने सचिन वाजे (केस आरसी संख्या 01/2021/NIA/MUM) को आईपीसी की धारा 286, 465, 473, 506(2),120 B और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4(a)(b)(I) के तहत गिरफ्तार किया गया है।