……..तो फिर पति को भरना होगा टैक्स

घर खर्च के लिए ट्रांसफर किए पैसे पर पत्नी नहीं बल्कि पति को देना होगा आयकर

कोरोना काल में लोग खूब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और भुगतान भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। बहुत से लोग अपनी पत्नी के अकाउंट में घर खर्च के लिए पैसे ट्रांसफर करते हैं।

अब अगर घर के पूरे खर्च मसलन राशन, सब्जी, दूध का बिल, पेपर का बिल, पानी का बिल, मेड की सैलरी जैसे हर छोटे बड़े खर्चों को जोड़ें तो हर महीने अच्छी-खासी रकम पत्नी के खाते में पहुंच रही है।

अब लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या इसके लिए पत्नी को भी टैक्स भरना होगा?  

तो चलिए देते हैं आपके सवाल का जवाब-

महीने के खर्च पर नहीं लगेगा टैक्स

अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे ट्रांसफर करता है तो पत्नी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पत्नी के खिलाफ आयकर विभाग का कोई नोटिस नहीं आएगा।

इसकी वजह ये है कि पति के पैसों पर टैक्स लग रहा है। एक ही पैसे पर दो बार इनकम टैक्स नहीं लगाया जा सकता। पत्नी को घर खर्च के लिए दिए पैसों को पति की कमाई की माना जाएगा और पति को टैक्स देना होगा।

पत्नी ने पैसे कहीं निवेश करे तो लगेगा टैक्स

अगर पत्नी को पति से घर खर्च के लिए मिले पैसों को कहीं निवेश किया जाता है तो उससे हुई कमाई टैक्सेबल हो जाएगी।

अगर पत्नी ने घर खर्च के बाद बचे पैसों की कही एफडी कर दी या शेयर बाजार या फिर कहीं भी निवेश किया और उससे कुछ कमाई हुई, तो वह पत्नी की आय मानी जाएगी।

हालांकि, पत्नी को भी टैक्स की सभी छूट का फायदा मिलेगा, लेकिन उसे आईटीआर फाइल करना होगा।

पत्नी को दिए पैसे गिफ्ट माने जाते हैं

अगर आयकर कानून के हिसाब से देखा जाए तो पत्नी को दिए जाने वाले पैसों को गिफ्ट माना जाता है। पत्नी रिलेटिव्स की कैटेगरी में आती है, इसलिए पत्नी को दिए पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

हालांकि, इस पर पति को भी किसी तरह की कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। यानी पत्नी को टैक्स नहीं देना होगा और साथ ही पति की टैक्स देनदारी बनी रहेगी और उन्हें अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा।

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