
UP Panchayat Chunav 2026: हाईकोर्ट सख्त, चुनाव की तारीख पर मांगा जवाब
UP Panchayat Chunav: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। Allahabad High Court ने राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव की तैयारियों और समयसीमा पर स्पष्ट जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या संवैधानिक समयसीमा के भीतर पंचायत चुनाव कराए जा सकेंगे।
कोर्ट ने पूछा—कब तक होंगे पंचायत चुनाव?
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने Uttar Pradesh State Election Commission से सवाल किया कि क्या वह तय समय के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति में चुनाव 26 मई 2026 तक या उससे पहले संपन्न हो जाने चाहिए थे।
याचिकाकर्ता की मांग—समयबद्ध कार्यक्रम जारी हो
याचिकाकर्ता Imtiaz Hussain ने कोर्ट में मांग की कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए एक विस्तृत और समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया जाए।
संविधान का हवाला—5 साल से ज्यादा नहीं कार्यकाल
सुनवाई के दौरान संविधान के Article 243E का जिक्र किया गया, जिसमें पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक से अधिकतम 5 वर्ष तय किया गया है—“इससे अधिक नहीं”।
राज्य सरकार की भूमिका भी अहम
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दलील दी गई कि Uttar Pradesh Panchayat Raj Act 1947 की धारा 12-BB के अनुसार चुनाव की अधिसूचना जारी करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जो आयोग से परामर्श के बाद तय होती है।
25 मार्च को अगली सुनवाई
मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को दोपहर 2 बजे होगी। यह आदेश जस्टिस Atul Sreedharan और जस्टिस Siddharth Nandan की डिवीजन बेंच ने दिया।





