UP: लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर, आज़म खान को 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

Azam Khan: डूंगरपुर प्रकरण में रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को सात साल की सजा सुनाई. वहीं बाकी दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई. IPC की धारा 427, 504, 506, 447 और 120B के तहत कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया था. 

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डूंगरपुर प्रकरण में रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को सात साल की सजा सुनाई. वहीं बाकी दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई.इस मामले में आजम खान, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन दोषी पाए गए हैं. आज चोरों को कोर्ट ने सजा सुनाई. इस दौरान आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीतापुर जेल से पेशी हुई.

रामपुर के डूंगरपुर में मकान तोड़े जाने के चर्चित मामले में पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को धारा 452 के तहत 7 वर्ष की सजा तथा ₹5,00,000 जुर्माना व धारा 427 में 2 वर्ष की सजा और एक लाख जुर्माना और धारा 504 506 में 2 वर्ष की सजा और ₹100000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है.

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