US Citizenship: ट्रंप के ऑर्डर ने उड़ाई लाखों भारतीयों की नींद! जानिए क्या है मामला…?

US Citizenship: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने से कई बदलाव हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागिरकता देने के कानून को खत्म कर दिया है। इसका असर बड़ी तादाद में भारतीयों पर भी पड़ेगा।

Donald Trump Mass Deportation: डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर 20 जनवरी को शपथ लेते ही कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उनके WHO से बाहर जाने का फैसला, कनाडा पर टैरिफ लगाने का फैसला, पेरिस जलवायु समझौते से अलग होना जैसे फैसले ने लोगों को हैरत में डाल दिया है।

हालांकि, ट्रंप के एक और फैसले ने सबसे ज्यादा भारतीयों को चिंता में डाल दिया है. यह फैसला उनके अवैध प्रवासियों से संबंधित है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश साइन किया है, जिसकी वजह से अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर खतरा मंडराने लगा है. इस आदेश के तहत लाखों अवैध या अस्थायी दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई (US Citizenship) की जा रही है, जिसमें भारतीय भी शामिल है.

जन्मसिद्ध नागरिकता क्या है?

जन्मजात नागरिकता एक कानूनी सिद्धांत है जो जन्म के समय किसी व्यक्ति को उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता या आव्रजन स्थिति की परवाह किए बिना किसी देश की नागरिकता प्रदान करता है. आसान शब्दों में इसका मतलब है कि किसी देश के क्षेत्र में जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा खुद ही उस देश का नागरिक बन जाता है. जैसे अगर कोई भारतीय अमेरिका में रहकर काम कर रहा है और अमेरिका में ही उसके घर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो ऑटोमेटिक अमेरिकी नागरिक होगा. हालांकि ट्रंप ने ऐसा करने पर पाबंदी लगा दी है. 

10 लाख लोगों पर असर
पदभार संभालने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों या अस्थायी रूप से कानूनी रूप से देश में रहने वाली माताओं के बच्चों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने की योजना की घोषणा की है। इस फैसले से रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे दस लाख से अधिक भारतीयों पर सीधा असर पड़ेगा. इनमें से कई लोग तो पिछले कई दशकों से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं।

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