ज्ञानवापी का कल से होगा ASI सर्वे:हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे की इजाजत दे दी। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने, यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया।

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इस फैसले के बाद वाराणसी में ASI टीम और जिला प्रशासन की मीटिंग हुई। DM एस. राजलिंगम ने बताया कि कल यानी शुक्रवार से दोबारा सर्वे शुरू होगा।

अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए, लेकिन बिना खुदाई किए।

उधर, मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने कहा कि वह अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

सूत्र-सोशल प्लेटफार्म

पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ASI से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था। जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था।

ASI टीम के साथ जिला प्रशासन की बैठक
कमिश्नरेट सभागार में ASI की टीम के साथ वाराणसी जिला प्रशासन की बैठक हुई। इसमें DM एस राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ कि सर्वे शुक्रवार से शुरू होगा।

हिंदू पक्ष के वकील और पैरोकार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। हिंदू पक्ष के वकील सुभाषनंदन ने कहा कि कल से सर्वे शुरू करवाने की कोशिश है। प्रशासन से सर्वे के बारे में बात करेंगे।

हिंदू पक्ष के वकील ​​​​​​बोले- जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल लागू करने को कहा
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा, ‘इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI को सर्वे करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है।’

उन्होंने बताया कि ASI ने अपना हलफनामा दे दिया है। कोर्ट का आदेश आ गया है, ऐसे में अब कोई सवाल नहीं बनता है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज किया है।

मामले से जुड़े अदालती घटनाक्रम

  • अगस्त 2021: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में रोजाना पूजा-पाठ की अनुमति के लिए पांच हिंदू श्रद्धालुओं ने वाराणसी की दीवानी अदालत में याचिका दायर की।
  • 8 अप्रैल 2022: दीवानी अदालत ने परिसर के सर्वे का आदेश दिया और अजय कुमार मिश्रा को इस काम का प्रभारी नियुक्त किया।
  • 13 मई 2022: उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर में सर्वेक्षण के मद्देनजर यथास्थिति रखने का अंतरिम आदेश देने से इनकार किया।
  • 17 मई 2022: सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को परिसर के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
  • 20 मई 2022: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सिविल जज से जिला जज को ट्रांसफर कर दिया।
  • 14 अक्टूबर 2022: वाराणसी जिला अदालत ने ‘शिवलिंग’ जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग की याचिका खारिज की।
  • 10 नवंबर 2022: सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करने पर सहमत हुआ।
  • 12 मई 2023: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आधुनिक तकनीक से ‘शिवलिंग’ जैसी आकृति की आयु निर्धारित करने का आदेश दिया।
  • 19 मई 2023: सुप्रीम कोर्ट ने ‘शिवलिंग’ जैसी आकृति की आयु निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अमल को टाला।
  • 21 जुलाई 2023: वाराणसी जिला अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को आवश्यक होने पर खुदाई करने सहित सर्वेक्षण का निर्देश दिया ताकि पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई थी, जहां पहले एक मंदिर था।
  • 24 जुलाई 2023: उच्चतम न्यायालय ने परिसर में ASI के सर्वे पर 26 जुलाई शाम पांच बजे तक रोक लगाई, उच्च न्यायालय से मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करने को कहा।
  • 27 जुलाई 2023: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI सर्वे पर फैसला सुरक्षित रखा। कहा- 3 अगस्त को सुनवाई होगी।
  • 3 अगस्त 2023: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI सर्वे की इजाजत दी।
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ज्ञानवापी क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में 1600 जवान तैनात
ज्ञानवापी परिसर के आसपास हलचल बढ़ गई है। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ के 500 मीटर के दायरे में करीब 1600 जवान सुरक्षा में तैनात हैं। पुलिस भी अलर्ट पर है। बैरिकेडिंग बढ़ाई गई हैं। इस बीच, पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ज्ञानवापी परिसर पहुंच गए हैं। अन्य अधिकारी भी पहुंच रहे हैं।

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