रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, ट्रैक या ट्रेन में रील बनाना पड़ेगा भारी, जाना पड़ जायेगा जेल?

Railways ban on reels: अब रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, ट्रेन और रेलवे ट्रैक पर वीडियो या रील बनाना आपको भारी पड़ सकता है. विभाग ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यदि ऐसी रील किसी के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड हुई तो न सिर्फ अकाउंट होल्डर पर कार्रवाई होगी.

Railways ban on reels: बता दें कि अभी हाल ही पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली यूट्यूबर के पकड़े जाने पर रेलवे ने यह चेतावनी जारी की है. ऐसी ही चेतावनी झांसी रेल मंडल में आने वाले 2 राज्यों के 155 रेलवे स्टेशन, ट्रैक और ट्रेन पर भी लागू की गई है.

मंडल रेलवे के 155 स्टेशनों के तहत आने वाले 19 जिले और तीन राज्यों के स्टेशन पर रील बनाकर लाइक कॉमेंट बटोरने बालों के लिए यह सजग रहने की खबर है. सोशल मीडिया पर लाइक पाने के चक्कर में रेलवे ट्रैक या फिर ट्रेन के सामने रील, वीडियो बनाने वालों के खिलाफ आरपीएफ कार्रवाई करेगी. कोई भी ऐसा करते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी.

जारी किए आदेश: इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से पहले ही आदेश जारी किए गए हैं. झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर लोगों को जागरूक और एहतियात बरतने के लिए पोस्टर भी लगाए गए हैं. यूट्यूब ही नहीं सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर रील, वीडियो शेयर कर लाइक, फॉलोवर और व्यूज बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो कार्रवाई तय है.

क्यों लिया गया निर्णय: मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बिना अनुमति रील्स बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. आरपीएफ काफी समय से इसकी निगरानी कर रही है. रेलवे स्टेशन पर सेल्फी लेने पर आईपीसी में प्रावधान नहीं है, लेकिन स्वयं की जान को जोखिम में डालना या यात्रियों को परेशानी में डालने पर रेलवे एक्ट में कार्रवाई होती है. खासकर आरपीएफ इसमें अधिक कार्रवाई करती है. उन्होंने बताया कि ये आदेश कोई नया नहीं है. आदेश काफी पुराना है, लेकिन सोशल मीडिया पर आए दिन रेलवे परिसर के रील बनाए जाते हैं. ऐसे में हो रहे हादसों को संज्ञान लेते हुए रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां सजग हो रही हैं.

अनुमति के बाद बना सकते हैं वीडियो: यदि आप ऐसा वीडियो या रील बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए रेल अधिकारियों से बाकायदा अनुमति लेनी होगी. निश्चित स्थान तय होगा और वहीं रील्स बनाई जा सकती है. बिना अनुमति यदि कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा. झांसी मंडल में तीन राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 19 जिले आते हैं. पिछले दिनों सेल्फी या रील्स बनाने के दौरान होने वाले हादसों को लेकर रेलवे पुलिस ने यह कदम उठाया है. रेलवे परिसर में सेल्फी लेने वालों पर रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत कार्रवाई होगी. इसमें 6 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है.

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