
पैन कार्ड हो जाएगा आज निष्क्रिय
आपने यदि अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है , तो आज आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा|

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टैक्सपेयर्स को अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को अपने आधार नंबर से जोड़ने के लिए 30 जून, 2023 तक का समय दिया था| सभी टैक्सपेयर्स के लिए लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है क्योंकि किसी भी गैर-अनुपालन का मतलब होगा कि पैन 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा| वहीं प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए पैन एकमात्र पहचान संख्या है, इसलिए पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मौजूदा निवेशकों को भी प्रतिभूति बाजार में लेनदेन जारी रखने के लिए अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ने का निर्देश दिया है|
यदि आप पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते है, तो पैन निष्क्रिय होने क बाद , व्यक्ति अपना पैन प्रस्तुत करने, सूचित करने या दर्शाने में सक्षम नहीं होगा और ऐसी विफलता के लिए आयकर अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा| निष्क्रिय पैन का उपयोग करके आयकर रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएगा, लंबित रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, लंबित रिफंड जारी नहीं किए जा सकते, दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती, ऊंची दर से कर कटौती की आवश्यकता होगी, व्यक्ति को बैंकों जैसे अन्य वित्तीय लेनदेन करने में कठिनाई हो सकती है|
पैन मुख्य पहचान संख्या है और प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए केवाईसी आवश्यकताओं का हिस्सा है, सभी सेबी-पंजीकृत संस्थाओं और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को सभी प्रतिभागियों के लिए वैध KYC सुनिश्चित करना आवश्यक है| सभी मौजूदा निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में निरंतर और सुचारू लेनदेन के लिए समय-सीमा के भीतर अपने पैन को अपने आधार नंबर से जोड़ना सुनिश्चित करना होगा|
उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके पैन और आधार नंबर को लिंक कर सकते हैं http://www.incometax.gov.in |





