सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक से इनकार… रद्द नहीं होगी परीक्षा, NTA से मांगा जवाब

NEET UG 2024: नीट प्रवेश परीक्षा 2024 के रिजल्ट आने के बाद मचे घमासान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब तय समय पर ही नीट की काउंसलिंग होगी. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भी जारी किया है. दरअसल, इस याचिका में 4 जून को आए नीट यूजी रिजल्ट के आधार पर होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट एग्जाम से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान काउंसिलिंग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया और कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. हमें एनटीए से जवाब चाहिए.

क्या है याचिका
नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक होने की खबरों के बीच अभ्यर्थियों के एक समूह ने नए सिरे से एनईईटी-यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है याचिका में 4 जून को आए नीट यूजी रिजल्ट के आधार पर होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है. आज यानी 11 जून को इस याचिका पर सुनवाई होगी. तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और आंध्र प्रदेश के रहने वाले डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसमें परीक्षा रद्द करके इसके दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई है.

दोबारा परीक्षा व रिजल्ट वापस लेने की मांग
रिजल्ट आने के बाद से ही कई दिनों से छात्र देश के कोनों-कोनों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस याचिका में रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। वहीं, परीक्षा के रिजल्ट में धांधली की जांच की मांग की गई है। आगे कहा गया कि एनटीए ने मनमानी ग्रेस मार्क दिया है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताते हुए कहा कि यह तथ्य सामने आया है कि एक सेंटर विशेष पर एग्जाम दे रहे 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स 720 तक दिए गए हैं। याचिका में आगे कहा गया कि नीट परीक्षा 5 मई को हुई और तभी से कई शिकायतें सामने आई जिसमें पेपर लीक की बातें कही गईं।

अदालत ने एनटीए को लगाईं फटकार
हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को झटका लगा है। अदालत ने परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं, परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, इसलिए एनटीए को जवाब देने की जरूरत है।

जानकारी के अनुसार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही दो याचिका पेंडिंग है और पेपर लीक के ग्राउंड पर एग्जाम रद्द कराने की गुहार लगाई जा चुकी है। गौरतलब है कि कोर्ट ने पहली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस भी जारी किया था, हालांकि रिजल्ट पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था।

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