कोलकाता रेप कांड के बाद UP सरकार का बड़ा आदेश, महिला स्टॉफ के लिए समय सीमा तय…

UP Women Security: कोलकाता रेप कांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर यूपी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. इसमें नाइट शिफ्ट में काम कर रही महिला स्टॉफ के लिए नियम शामिल हैं।

कोलकाता में महिला डाक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद अब यूपी पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। प्रदेश के गृह विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी व गैर-सरकारी संस्थानों में महिला कर्मचारियों से संस्थान में तय समय से ज्यादा काम न लिया जाए। दफ़तरों में उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। संस्थान सीसी कैमरों से लैस रहे। महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होने पर सख्त कार्रवाई की जाए। रात में घर आने वाली महिला कर्मचारियों को इमरजेंसी पड़ने पर पुलिस वाहन (पीआरवी) से घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार ने ऐसे ही कई जरूरी निर्देशों के साथ सभी मण्डलायुक्तों, पुलिस कमिश्नर, डीएम और एसपी को पत्र लिखकर सख्त निर्देश दिए हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार पत्र लिखकर दिए सख्त निर्देश

  • रात में ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षित आवाजाही का ध्यान रखा जाए. सभी सरकारी और निजी संस्थान उन्हें कैब या शटल सेवाएं मुहैया कराएं।
  • अगर नाइट शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की है तो उन्हें सुरक्षित एस्कॉर्ट से घरों तक पहुंचाया जाए। इसमें यूपी 112 की मदद भी ली जा सकती है।
  • सभी पुलिस थाने कॉल सेंटर, अस्पताल, ऑफिस, कामर्शियल सेंटर, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल-रेस्तरां, रेलवे या बस स्टेशनों की पूरी सूची बनाएं।
  • अपराधों से जुड़े हॉटस्पॉट की पहचान करें. नियमित तौर पर पेट्रोलिंग, चेकिंग ऐसी जगहों पर की जाए।

अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि कई प्रदेशों में महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। ऐसी व्यवस्था यहां भी होनी चाहिए। पत्र के जरिये यह भी बताया गया कि किस-किस तरह की हरकत यौन उत्पीड़न में आती है। अस्पतालों में काम करने वाली महिलाओं के साथ हिंसा पर सख्त कार्रवाई हो। यह भी निर्देश दिए कि विपरीत परिस्थितियों में गर्भपात करने वाले डॉक्टरों को जरूरत पड़ने पर उनकी सुरक्षा के भी इंतजाम किए जाएं। कार्यालय में इनके लिये अल्प विश्राम कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए।

Back to top button