संसद में धक्का-मुक्की पर राजनीति गरम… हो सकती है राहुल की गिरफ्तारी

Rahul Gandhi FIR: गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब पर की गई टिप्पड़ी को लेकर संसद परिसर में सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच हुए धक्का-मुक्की पर राजनीति आज भी गरम है. भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा के सांसदोंको ढाका दिया जिससे 2 सांसद घायल हो गए, उन्होंने राहुल गांधी पर FIR भी दर्ज करवाई थी।

अब जानकारी सामने आ रही है कि राहुल के खिलाफ दर्ज हुआ यह मामला जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा जा सकता है।बता दें कि इस मामले में राहुल गाँधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है।

प्रताप सारंगी ने राहुल पर लगाया ये आरोप
बता दें कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था। इसी दौरान सांसदों के बीच धक्का-मुक्की हो गई थी। इसमें दो भाजपा सांसद घायल हो गए। भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा एक अन्य सांसद को धक्का देने के बाद गिर गए और घायल हो गए। सारंगी ने दावा किया कि वह सीढ़ियों के पास खड़े थे। तभी एक सांसद उनके ऊपर गिर गया। जिससे उनके सिर पर चोट लग गई। उन्हें एंबुलेंस से इलाज के लिए ले जाया गया।

राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराई केस
गुरुवार को भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गईं। दोनों दलों के नेताओं ने संसद परिसर में कथित हाथापाई को लेकर क्रॉस-शिकायतें दर्ज कराईं। बीजेपी की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। वहीं, अभी कांग्रेस की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

इन धाराओं में दर्ज हुई FIR
राहुल पर 19 दिसंबर की रात संसद मार्ग थाने में FIR दर्ज हुई है।
उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

क्या राहुल गांधी हो सकते हैं गिरफ्तार
राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उनमें से धारा 117 और 125 संगीन अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। हालांकि, गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। 2014 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे अपराधों में गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं हो सकती, जिनमें सात साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है।

जिन धाराओं के खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, वे सभी अपराध जमानती हैं, मतलब ये कि इन आरोपों में आरोपी को जमानत मिल सकती है, क्योंकि वह उसका अधिकार होता है। इसलिए, अगर राहुल को गिरफ्तार भी किया जाता है, तो भी इस बात की पूरी संभावना है कि वह जमानत पर बाहर आ जाएंगे।

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