अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट: 13 साल बाद 77 में से 28 आरोपी बरी, 49 दोषी करार

court hammer

अहमदाबाद। 2008 में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में हुए सीरियल बम विस्फोट मामले में गुजरात की विशेष अदालत ने 77 आरोपियों में से 28 को बरी कर दिया है। मामले में कुल 49 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।

बता दें कि बीते साल तीन सितंबर महीने में 13 साल पहले हुए इन बम धमाकों के मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस लंबी सुनवाई के दौरान प्रॉसीक्यूशन ने 1100 गवाहों के बयान दर्ज किए।

2008 में हुए अहमदाबाद बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी। दिसंबर 2009 से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। विशेष जज एआर पटेल ने गुरुवार को मामले की सुनवाई खत्म होने की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया।

70 मिनट के अंतराल पर हुए थे 21 बम धमाके

गौरतलब है कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर में 70 मिनट के अंतराल पर कुल 21 बम धमाके हुए थे। इन बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, वहीं करीब 200 लोग घायल हुए थे।

पुलिस का दावा था कि इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने इन बम धमाकों को अंजाम दिया था। इंडियन मुजाहिदीन को सिमी से जुड़ा संगठन बताया जाता है।

आरोपों में यह भी कहा गया था कि इंडियन मुजाहिदीन ने यह धमाके 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए किया था।

अहमदाबाद में धमाकों के कुछ दिन के बाद पुलिस ने सूरत में विभिन्न स्थानों से बम बरामद किए थे। इसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 एफआईआर दर्ज की गई थीं।  

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