69 हजार शिक्षक भर्ती पर बड़ा आदेश… इन अभ्यर्थियों की सेवा होगी समाप्त

UP 69000 Shikshak Bharti 2025: परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में हुई 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित ऐसे शिक्षक जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 के बाद आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (अर्हता) प्राप्त की थी, उनकी सेवा समाप्त होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है।

इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे में चेक कर लें कि कहीं आपने भी शिक्षक भर्ती के फॉर्म में यह गलती तो नहीं की थी।

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 69 हजार सरकारी नौकरी शिक्षक भर्ती में नई मेरिट लिस्ट जारी करने वाले आदेश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को परखने के बाद आदेश जारी करेगी। यह मामला 2018 से शुरू हुआ था। 69 हजार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन 5 दिसंबर 2018 में जारी किया गया था। इसकी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई, जिसमें 4.10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। 12 मई 2020 को इसका रिजल्ट जारी हुआ। जिसमें सामान्य वर्ग का कटऑफ 67.11% और ओबीसी अभ्यर्थियों का कटऑफ 66.73 रहा।

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बाद में डिग्री लगाने वालों की जाएगी नौकरी
69 हजार पदों पर शिक्षकों भर्ती के लिए 1 दिसंबर 2018 को अधिसूचना जारी की गई थी। आवेदन की आखिरी तारीख 22 दिसंबर 2018 तय की गई थी। कई अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि ऐसे अभ्यर्थियों के भी आवेदन स्वीकार कर लिए गए और उनको नियुक्ति दे दी गई जो तय तारीख तक निर्धारित योग्यता ही नहीं रखते थे। उन्होंने डिग्री 22 दिसंबर 2018 के बाद लगाई।

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हाई कोर्ट का आदेश
मामला हाई कोर्ट पहुंचा जहां कोर्ट ने साफ कहा कि आवेदन की आखिरी तारीख तक शैक्षिक योग्यता सहित अन्य दस्तावेज पूरे होने अनिवार्य हैं। हाई कोर्ट ने इन मामलों में कार्रवाई के निदेश दिए हैं। इसके बाद ऐसे शिक्षक जिनकी आवेदन की आखिरी तारीख तक अर्हता पूरी नहीं थी, उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर सेवा समाप्त करने के निर्देश सभी बीएसए को दिए गए हैं। चयन के लिए दोषी अधिकारी, कर्मचारी, चयन समिति के सदस्यों के नाम एवं तत्कालीन बीएसए का विवरण भी शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिससे उन पर कार्रवाई की जा सके।

साल 2023 में सिंगल बेंच ने मेरिट लिस्ट पर फिर से विचार करने का आदेश दिया। वहीं अब इसी मामले में ऐसे अभ्यर्थियों की नौकरी चली जाएगी, जिन्होंने फॉर्म डेट निकलने के बाद अपनी डिग्री लगाई थी।

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