Delhi News: मनी लॉड्रिंग मामले में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई, ईडी से भी समन पर कोर्ट ने मांगा जवाब

आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने केजरीवाल से पूछा कि उन्हें ईडी के सामने पेश होने से कौन रोक रहा है? वहीं ईडी से भी समन पर जवाब मांगा है।

इमेज क्रेडिट: सोशल मीडिया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की तरफ से भेजे गए सभी समन को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में चुनौती दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है.

ED के सामने क्यों पेश नहीं हो रहे थे केजरीवाल?
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सुरेश कैत ने अरविंद केजरीवाल से पूछा, आप पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? आपको पेश होने से कौन सी चीज रोक रही है। इसके जवाब में केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो पेश हो जाएंगे, लेकिन उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। सिंघवी ने संजय सिंह के केस का हवाला दिया और बताया कि कैसे उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से यह भी कहा गया कि वो ईडी को लगातार अपने जवाब दे रहे हैं।

क्या है मामला…

  • सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था।
  • इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था। इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
  • 22 जुलाई 2022 को एलजी वीके सक्सेना ने नई आबकारी नीति (2021-22) के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मकखामियों का हवाला देकर सीबीआई जांच की सिफारिश की।इस पर सीबीआई ने प्राथमिकी की थी।

याचिका पर ईडी ने जताई आपत्ति
वहीं ईडी की तरफ से एस वी राजू ने कहा कि हमें जवाब देने के लिए कोई भी तारीख दे दी जाए, जिसमें हम बताएंगे की ये याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है। बल्कि इसमें नोटिस तक जारी नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या अभी कोई समन जारी किया गया है। कोर्ट को बताया गया कि कल के लिए समन जारी किया गया है। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि क्या वो ईडी के सामने पेश होंगे? केजरीवाल के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मेन चार्जशीट दायर हो चुकी है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जा चुकी है और इन्हें अब समन भेजने की जरूरत नहीं है, जब देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। एसवी राजू ने इसका विरोध किया कि इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है।

आपको बता दें कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत समन जारी होने के बावजूद जांच में शामिल होने में बार-बार विफल रहने के बाद ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत से शिकायत की है।

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