
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,ज्ञानवापी परिसर में 31 जुलाई तक ASI सर्वे की मंजूरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, कोर्ट ने 31 जुलाई तक ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे पूरा करने का आदेश दिया है.

हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि ज्ञानवापी परिसर में ASI का सर्वे होगा. 31 तारीख तक सर्वे का काम पूरा करना है और बिना किसी इमारत के हिस्से को नुकसान पहुंचाए हुए ये काम करना होगा. सुनवाई के दौरान ASI के एक अधिकारी ने हाईकोर्ट से कहा कि 24 जुलाई की सुबह 9 बजे हमने सर्वे शुरू किया था और तभी रोक लग गई थी.
हाईकोर्ट ने सवाल किया कि आपको और कितना समय चाहिए सर्वे करने के लिए ? ASI के अधिकारी ने कहा कि कितना समय एक्जेक्टली लगेगा नहीं मालूम. इससे पहले ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान नकवी पूरी और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कोर्ट में बहस की|
ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे कराए जाने के मामले में हाईकोर्ट में ASI के एक्सपर्ट बयान देने के लिए पहुंचे. ASI के एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी कोर्ट पहुंचे थे| दरअसल कोर्ट ASI के एक्सपर्ट से यह जानना चाहती थी कि सर्वे करने पर ढांचे को कोई नुकसान तो नहीं होगा. ASI एक्सपर्ट ने कोर्ट के सामने अपना बयान रखा तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे पर विवादित ढांचे को खतरा बताया और कहा है कि अगर गुंबद के नीचे खुदाई की जाती है तो पुराना भवन ध्वस्त हो सकता है, जबकि हिंदू पक्ष ASI सर्वे कराए जाने पर जोर देता रहा ताकि विवादित परिसर को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके.
हिंदू पक्ष की दलील थी कि विवादित ढांचा इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है जिसके बाद कोर्ट मामले में अपना फैसला सुनाया.इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है.





