Bulldozer Action: पुश्तैनी भूमि पर LDA का चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना…

Bulldozer Action in Lucknow: राजधानी में पुलिस मुख्यालय के पीछे गोमतीनगर विस्तार में मंगलवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) का बुलडोजर चला। करीब 50 एकड़ भूमि पर बने अवैध निर्माण, प्लाटिंग, गोदाम आदि को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।

पीड़ित विष्णु प्रताप सिंह का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी भूमि पर एलडीए ने जबरन कार्रवाई (Bulldozer Action) की है, उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया था फिर भी कार्यवाही हुयी है. जबकि एलडीए का दावा है कि अपनी अर्जित भूमि से अवैध निर्माण हटाया है, जो भी गलत तरीके से सरकारी भूमि पर कब्जा करेगा, उस पर कार्रवाई होगी।

लखनऊ के सरसवां के पीड़ित विष्णु प्रताप सिंह का कहना है कि पुलिस मुख्यालय के पीछे उनकी 65 बीघे से अधिक पुश्तैनी भूमि है। उस पर 2020 में प्लाटिंग करना शुरू किया तो एलडीए ने इसे मलेशेमऊ की भूमि बताकर तार घेर दिया और उस समय निर्माण को भी ढहा दिया गया था।

लोकतंत्र सेनानी मंजू सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी हाईकोर्ट के निर्देश पर एलडीए व राजस्व विभाग की टीमों ने नाप कराई। याचिकाकर्ता का कहना है कि 2021 में राजस्व विभाग ने जमीन उन्हें लौटा दिया। उस पर प्लाटिंग करके बेचा जा रहा है।

मंगलवार को एलडीए के उप सचिव एसपी सिंह, ओएसडी दिव्यांशु त्रिवेदी, एलडीए के एसडीएम आदि ने पहुंचकर करीब 36 से अधिक दीवारें गिरा दिया है, हालांकि कई कॉलम (पिलर) अभी खड़े हैं। उधर, दिव्यांशु त्रिवेदी ने बताया कि 50 एकड़ भूमि पर अवैध निर्माण को ढहाया गया है, यह जमीन एलडीए की अर्जित भूमि है।

एलडीए अधिकारीयों ने कहा कि सभी अवैध कब्जे खाली कराने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, जाँच के आधार पर कार्यवाही जारी रहेगी.

बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की कार्यवाही हुयी थी तब हाई कोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में निर्णय दिया गया था एवं प्राधिकरण कों फटकार भी लगायी थी.

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