सरकार ने जारी की नई ट्रैवलिंग गाइडलाइन, घूमने जाने से पहले जान लें यह जरूरी नियम

new travelling guidelines

नई दिल्ली। पर्यटक स्थलों पर लोगों की बढ़ती भीड़ से सरकार चिंता में है। खासतौर पर हिल स्टेशंस और बाजारों में उमड़ रही भीड़ को लेकर सरकार खासी चिंतित है। इसी के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रैवलिंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके बारे में जान लें और बहुत जरूरी न हो तो यात्रा से बचें।

इसमें कहा गया है कि बिना फुल वैक्सीनेशन के यात्रा से बचने की जरूरत है। इस गाइडलाइन में 7 प्रमुख बातों पर फोकस किया गया है।

1.ढिलाई की कोई जगह नहीं

सीरो-सर्वे में कोरोना के खिलाफ आशा की किरण दिखी है, लेकिन अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती है। 32 परसेंट लोग अब भी कोरोना से सुरक्षित नहीं हैं।

2.जिलेवार हालात पर बयान नहीं

सरकार ने कहा कि लोकल या जिला स्तर पर हालात अलग हो सकते हैं। सीरो-सर्वे में देश की स्थिति पर ओवरऑल नजर डाली गई है।

3.स्टेट-लेवल पर एक्शन जरूरी

राज्यों को स्थानीय सीरो-सर्वे जारी रखना चाहिए जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोविड के खिलाफ आबादी का परसेंटेज कितना सुरक्षित है।

4.तीसरी लहर का आना संभव

भविष्य में संक्रमण की लहर आ सकती हैं। कुछ राज्यों में कोरोना के खिलाफ हाई लेवल पर इम्यूनिटी मिली है, जबकि कहीं पर यह बहुत नीचे है।

5.गैर जरूरी यात्रा से बचें

कई राज्यों में ढील से टूरिस्ट स्पॉट और मार्केट में भीड़ उमड़ रही है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ा है। लोगों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने की जरूरत है।

6.सभाओं से बचें

कई राज्यों ने सभाओं के लिए पाबंदियों में ढील दी है, लेकिन अभी इससे बचने की जरूरत है। उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली ने हाल ही में कांवड़ यात्रा रद की है।

7.वैक्सीनेशन के बाद यात्रा

सरकार ने कहा कि फुल वैक्सीनेशन के बाद ही यात्रा करें। यानी कि वैक्सीन की दोनों डोज तय अंतराल के बाद ले चुके लोग ही यात्रा पर जाएं।

राज्यों ने क्या अपना रखें हैं नियम?

दिल्ली

5 परसेंट से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों से आने वालों को वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट

या आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।

महाराष्ट्र

पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोग बिना आरटी-पीसीआर के भी राज्य में आ सकते हैं।

उत्तराखंड

उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए पूरी तरह वैक्सीनेटेड होना जरूरी है,

नहीं तो 72 घंटे तक की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लेनी होगी।

कर्नाटक

निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य है।

वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।

तमिलनाडु

31 जुलाई तक लॉकडाउन के चलते ई-पास जरूरी है।

पश्चिम बंगाल

फुली वैक्सीनेशन का प्रूफ दिखाना होगा या फिर निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी।

बिना रिपोर्ट पैसेंजर्स को 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा।

उप्र

फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है।

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