
राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

मामला मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में राहुल गांधी को निचली अदालत से दोषी ठहराए जाने के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है और कांग्रेस नेता को कोई राहत नहीं दी है. राहुल को लेकर शुक्रवार (7 जुलाई) को आए गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है.
अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी के वकील भी हैं. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा. उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को निराशाजनक करार दिया है, साथ ही कहा है कि यह अप्रत्याशित फैसला नहीं है.
सिंघवी ने कहा, ”प्रतिशोध की राजनीति के जरिये लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश है लेकिन राहुल गांधी कभी डरे नहीं हैं, वो बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे. न्यायतंत्र पर भरोसा है, अहंकारी सत्ता को करारा जवाब मिलेगा. राहुल गांधी के एक-दो वाक्य को सबसे जघन्य अपराध बता दिया गया है. यह गलती है. उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे ठीक करेगा.”
इसी के साथ कांग्रेस नेता सिंघवी ने सवाल उठाया, ”राहुल गांधी ने पीएम की निंदा की और राजनीतिक वजहों से की, यह राहुल गांधी का हक है लेकिन क्या इस मामले में पीएम याचिकाकर्ता हैं?”






