
UP में सड़क किनारे Car Parking करने वालों की खैर नहीं… जान लें नए नियम
UP News: अक्सर सड़क के किनारे लोग अपनी गाड़ी लगाकर बाकी का काम करते हैं, जिने सड़क किनारे बल रहे लोगों को काफी तकलीफ होती हैं. ऐसे में अथ उतर प्रदेश में सड़कों के किनारे वाहन पार्क करने पर लोगों को शुल्क देना होगा. नगर विकास विभाग ने नई पार्किंग नीति को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं इस नीति के अंतर्गत राठभर गाड़ी पार्क करने पर शुल्क लिया जाएगा.
इतना ही नहीं यदि कोई बिना परमिट के गाड़ी खड़ी करता है तो उससे तीन गुना शुल्क वसूल किया जाएगा. फिलहाल, इस प्रस्ताव को लेकर संबंधित विभाग से सुझाव, आपत्ति और निस्तारण के बारे में पूरी डिटेल मांगी गई है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम में पार्किंग की नई नीति लागू होगी.
पार्किंग शुल्क जो प्रस्तावित किए गए हैं
आबादी के हिसाब से पार्किंग शुल्क लिया जाएगा. 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में दो पहिया 855 और चार पहिया के लिए 1800 रुपये का मासिक पास बनेगा. 2 घंटे के लिए दो पहिया और चार पहिया वाहन का रेट 15 और 30 रुपये होगा. वहीं, एक घंटा पार्किंग करने पर 7 और 15 रुपये देना होगा.
10 लाख से कम आबादी वाले शहर में दो पहिया के लिए 600 रुपये और चार पहिया का 1200 रुपये का मासिक पास बनेगा. 2 घंटे के लिए दो पहिया और चार पहिया वाहन का रेट 10 और 20 रुपये होगा. वहीं, एक घंटा पार्किंग करने पर 5 और 10 रुपये होगा. रात्रिकालीन पार्किंग 11 से सुबह 6 बजे तक होगी. उसका अलग रेट है.
नई पार्किंग नीति के प्रमुख्य बिंदु
रातभर पार्किंग का शुल्क
- प्रति रातः 100 रुपये
- हफ्ते भरः: 300 रुपये
- महीने भरः 1000 रुपये
- साल भर 10000 रुपये
बिना परमिट गाड़ी पार्क करने पर तीन गुना शुल्क वसूला जाएगा
पार्किंग नीति का उद्देस्य
यह नीति इसलिए लाई जा रही है ताकि मनमाने तरीके से पार्किंग ठेके न उठें और अवैध पार्किन पर रोक लगाई जा सके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग को सुनियोजित पार्किंग नीति लागू करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में पार्किंग व्यवस्था की सुव्यवस्थित करना है और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से सड़ी गाड़ियों की नियंत्रित करना है.
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