लखनऊ के इस बैंक पर RBI ने निकासी सीमा समेत लगाए कई प्रतिबंध

RBI imposes restrictions on Indian Mercantile Cooperative Bank Ltd, Lucknow

नई दिल्‍ली। RBI ने लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये की निकासी सीमा समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं।

आरबीआई के अनुसार ये प्रतिबंध 28 जनवरी, 2022 (शुक्रवार) को व्यावसायिक समय के बाद से प्रभावी हो गए हैं।

आरबीआई ने कहा कि लखनऊ स्थित सहकारी बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई ऋण, अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा।

आरबीआई ने कहा कि बैंक के किसी जमाकर्ता को बचत, चालू या अन्य खातों में मौजूद कुल शेष रकम में से एक लाख रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन निषेधात्मक निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

इससे पहले आरबीआई ने जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 के कुछ मानदंडों के उल्लंघन पर वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत पर एक लाख रुपये का जुर्माना और मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

वहीं वसई जनता सहकारी बैंक, पालघर पर भी दो लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया था। आरबीआई ने राजकोट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक, राजकोट पर ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम’ के निर्देशों के उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

वहीं कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक, जोधपुर पर प्रत्येक पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया था।

हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और यह बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा करता है।

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