कर्नाटक में बड़ा फैसला: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन

Social Media Ban: सोशल मीडिया पर बच्चों की सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ रही है। इसके मद्देनजर कर्नाटक में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। Siddaramaiah की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने राज्य के बजट भाषण के दौरान की।

क्यों लिया गया फैसला?
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हाल के वर्षों में बच्चों में सोशल मीडिया की लत (Digital Addiction) तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं:

  • मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर
  • पढ़ाई और सीखने की क्षमता में कमी
  • साइबर बुलिंग और ऑनलाइन शोषण का खतरा
  • मोबाइल और इंटरनेट पर अत्यधिक निर्भरता

सरकार का मानना है कि कम उम्र में लगातार सोशल मीडिया इस्तेमाल बच्चों के व्यवहार और विकास पर असर डाल सकता है, इसलिए इस पर नियंत्रण जरूरी है।

कैसे लागू होगा प्रतिबंध?
राज्य सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए नई नीति और कानूनी ढांचा तैयार करने की योजना बना रही है। इसके तहत:

  • 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर रोक लग सकती है।
  • प्लेटफॉर्म को उम्र सत्यापन (Age Verification) की व्यवस्था करनी पड़ सकती है।
  • स्कूलों और अभिभावकों को भी जागरूकता अभियान से जोड़ा जाएगा।

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किन प्लेटफॉर्म पर असर पड़ सकता है?
यह प्रतिबंध मुख्य तौर पर लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू हो सकता है, जैसे:

  • Instagram
  • Facebook
  • X
  • Snapchat

देश में पहली पहल
अगर यह नियम पूरी तरह लागू होता है तो Karnataka ऐसा कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य बन सकता है। सरकार का कहना है कि बच्चों की मानसिक और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

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अश्विनी वैष्णव ने दिया था संकेत
हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान संकेत दिया था कि सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उम्र आधारित प्रतिबंध लागू करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा था कि दुनियाभर में कई देश अब सोशल मीडिया पर उम्र आधारित नियंत्रण जरूरी मान रहे हैं।

उन्होंने बताया था कि सरकार अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ बातचीत कर रही है ताकी बच्चों को ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखने के लिए सही नियम बनाए जा सकें।

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