
दरिंदगी केस पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश, लापरवाही पर नहीं मिलेगी कोई राहत
Suprime Court: गुरुग्राम में चार साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने मामले में हरियाणा पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कड़ी नाराजगी जताई।
पुलिस की कार्रवाई पर सवाल
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि इतने गंभीर मामले में कार्रवाई में देरी क्यों हुई और क्या सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन किया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट के रवैये पर भी नाराजगी
कोर्ट ने सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के रवैये पर भी असंतोष जताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों को अधिक सतर्क और संवेदनशील होना चाहिए।
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सख्त संदेश
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों से जुड़े अपराधों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने संकेत दिया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
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मामले की गंभीरता पर जोर
कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में पीड़ित को त्वरित न्याय मिलना बेहद जरूरी है और जांच एजेंसियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर न्यायपालिका बेहद गंभीर है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और जिम्मेदारों पर क्या कदम उठाए जाते हैं।
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