दिल्ली: जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण ढहाने पर ‘सुप्रीम’ रोक, कल होगी सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगे के आरोपियों के अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।

अदालत ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि फिलहाल अतिक्रमण को गिराने की कार्रवाई को रोक देना चाहिए।

नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल, पीवी सुरेंद्रनाथ और प्रशांत भूषण ने अदालत में पक्ष रखा।

दुष्यंत दवे ने निगम की कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा कि अतिक्रमण को ढहाने के लिए बुलडोजर भेजने से पहले लोगों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और किसी को भी नोटिस जारी नहीं किया गया। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि दूसरे मामले के साथ ही कल इस पर सुनवाई की जाएगी।

दरअसल, जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से मप्र में बुलडोजर से अतिक्रमण गिराए जाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही थी और इसी दौरान जहांगीरपुरी का मुद्दा उठाया गया। इस मामले की दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है।

बता दें कि दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन शोभायात्रा पर पथराव करने वालों के खिलाफ पूरे 9 बुलडोजर के साथ अवैध अतिक्रमण को ढहाना शुरू कर दिया था।

बताया गया था कि यह ऐक्शन अगले दो दिन तक जारी रहेगा और बारी-बारी से सभी अवैध निर्माण को गिरा दिया जाएगा। बुलडोजर ने सबसे पहले उस रोड पर कार्रवाई शुरू की, जहां शोभायात्रा पर हमला किया गया था।

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