
Truck Driver Strike: यूपी में हड़ताल से हाहाकार, सरकार का बड़ा फैसला, जारी किए ये निर्देश
Bus Driver Strike News: पिछले 2-3 दिनों से नए सड़क दुर्घटना कानून (हिट एंड रन केस) के विरोध में ट्रक और बसों चालकों ने चक्का जाम कर रखा है. उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में हड़ताल के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच लखनऊ परिवहन आयुक्त ने सभी मंडलायुक्त और डीएम को दिशा निर्देश दिए कि सभी सहायक प्रबंधक/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कर्मचारी यूनियन के साथ बैठकर हड़ताल समाप्त करने को लेकर वार्ता करें.

हिट एंड रन के मामलों को लेकर कानून में किए गए प्रावधानों के विरोध में बस यूनियनों द्वारा यूपी में एक जनवरी से 30 जनवरी तक हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया है. ट्रक चालकों ने भी हड़ताल की हुई है. उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त चन्द्र भूषण सिंह की ओर से सोमवार को सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों को ये आदेश जारी किया गया था.
परिवहन आयुक्त ने जारी किया पत्र
इसमें लिखा है कि नए सड़क दुर्घटना कानून के विरोध में रोडवेज के अनुबन्धित व जिले के बस यूनियनों द्वारा दिनांक 1 से 30 जनवरी, 2024 तक हड़ताल घोषित किया गया है. हड़ताल के कारण प्रदेश की परिवहन व्यवस्था अत्यधिक प्रभावित हो रही है, जिसके कारण बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए यात्रियों को गंतव्य तक जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गयी है.
“बसों के सुगम संचालन के लिए कार्यवाही करें”
परिवहन आयुक्त ने कहा कि उक्त कानून के प्राविधान अभी लागू नहीं हुए हैं.. उक्त कानून लागू होने के बाद ही इसका स्वरूप परिभाषित किया जा सकेगा. ऐसे में परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक / सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, बस यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ स्वयं बैठक कर आम जनमानस को हो रही समस्याओं से अवगत कराते हुए पुन बसों के सुगम संचालन किये जाने के संबंध में कार्यवाही कराने का कष्ट करें.
‘गलतफहमियों का शिकार हो रहे हैं ड्राइवर’
संभागीय परिवहन अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है ड्राइवर को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है ऐसे में लोगों की बच जाएंगे और जो गलतफहमियों के शिकार हुए हैं उनको समझाने की कोशिश करेंगे.