
UP News: आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल, कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम खान दो पैन कार्ड मामले में दोषी पाए गए हैं। रामपुर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को दोषी ठहराया।
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे, पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को रामपुर की एक स्पेशल MP/MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2019 के दोहरे पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने बाप-बेटे को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले के बाद दोनों को अदालत ने तुरंत कस्टडी में ले लिया। मामले की सुनवाई के दौरान वादी भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट में मौजूद रहे।
क्या लगा था आरोप
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को एक तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड में जन्म तिथि एक जनवरी 1993 है, जो कि शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर सही है। इसी पैन कार्ड से अब्दुल्ला ने आयकर के रिटर्न दाखिल किए हैं। वहीं, स्वार-टांडा से 2017 के विधानसभा चुनाव के नामांकन में प्रस्तुत पैन अलग है। यह पैन कार्ड बैंक पासबुक में धोखाधड़ी कर हाथ से लिखा गया था। नामांकन की तिथि पर यह पैन संचालित नहीं था।
सात साल की कैद और 50 हजार का जुर्माना
आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता आजम खां के साथ सुनियोजित षड़यंत्र के तहत चुनाव नामांकन आयु संबंधी अयोग्यता छिपाने के लिए कूटरचना कर जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्शाते हुए दूसरा पैन कार्ड बनवाया था।
मामले की सुनवाई के दौरान वादी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट में मौजूद रहे। फैसले को देखते हुए कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बाहर बड़ी संख्या में भाजपा और सपा कार्यकर्ता भी एकत्र हो गए थे। इससे परिसर के आसपास तनाव का माहौल बना रहा।
आजम खां के खिलाफ दर्ज कुल 104 मामलों में से अब तक 12 में फैसले आ चुके हैं। इसमें सात मामलों में उन्हें सजा और पांच मामलों में बरी किया जा चुका है। दो पैन कार्ड मामले में मिली सात साल की सजा सपा नेता और उनके बेटे के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है।





