32 साल पुराने हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद

माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP/MLA कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में यह सजा हुई है। अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे।

मुख्तार अंसारी को उम्रकैद (सूत्र:मीडिया)

माफिया मुख्तार अंसारी को सोमवार को वर्चुअली पेश किया गया। केस के अन्य आरोपी फिजिकली पेश हुए। वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार को धारा-302 के तहत दोषी करार दिया है।मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद है। जबकि भीम सिंह को गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा हुई है। वह गाजीपुर जेल में बंद हैं। दो अन्य आरोपी कमलेश सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। पांचवे आरोपी राकेश ने मामले में अपनी फाइल मुख्तार से अलग करवा ली थी। उसके केस का प्रयागराज सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। मुख्तार ने जब वारदात को अंजाम दिया था, उस दौरान वह विधायक नहीं था। जब केस में फैसला आया, तब भी वह विधायक नहीं है। बीते 9 महीने में मुख्तार को 5 मामलों में सजा हो चुकी है।

वाराणसी के लहुराबीर में 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस के पूर्व MLA अजय राय के भाई अवधेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमला उस वक्त हुआ था, जब अजय राय और अवधेश राय घर के बाहर खड़े थे। अचानक कार से आए 5 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पकड़े जाने के डर से हमलावर वैन छोड़कर भाग गए। हत्या ऑटोमैटिक हथियारों से हत्या हुई थी।
हमलावरों की ही वैन से अजय राय भाई अवधेश को लेकर मंडलीय हॉस्पिटल गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। भाई अजय राय ने इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व MLA अब्दुल कलाम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।

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