दिल्ली दंगे की साजिश मामला: सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा इमाम-खालिद की जमानत पर फैसला

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट में आज 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साज़िश से जुड़े मामले में बंद शरजील इमाम और उमर खालिद समेत कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अहम सुनवाई होगी।

यह सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष होगी। पीठ उन याचिकाओं पर विचार करेगी, जिनमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। इनमें गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की याचिकाएं भी शामिल हैं।

हाईकोर्ट ने किया था जमानत से इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को इमाम, खालिद और सात अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। जिन अन्य लोगों की जमानत खारिज हुई थी उनमें मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, अतहर खान, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा शामिल थे।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर इमाम और खालिद की भूमिका “गंभीर” प्रतीत होती है, क्योंकि उन्होंने “मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को सांप्रदायिक आधार पर लामबंद करने” के लिए भड़काऊ भाषण दिए थे।

पुलिस का तर्क
दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि यह मामला साधारण आपराधिक घटना का नहीं, बल्कि “पहले से रची गई सोची-समझी साज़िश” का है। पुलिस ने आरोप लगाया था कि इन नेताओं ने CAA और NRC विरोधी प्रदर्शनों के मंच का इस्तेमाल लोगों को उकसाने और हिंसा फैलाने के लिए किया।

आरोपियों की स्थिति

  • उमर खालिद: लगभग 5 साल से जेल में, यूएपीए के तहत बड़ी साज़िश के केस में आरोपी।
  • शरजील इमाम: 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार, दिल्ली दंगों का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया।
  • अन्य आरोपी: गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर समेत कई छात्र-कार्यकर्ता भी जेल में हैं।

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पृष्ठभूमि – 2020 के दिल्ली दंगे
फरवरी 2020 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी।

  • इस हिंसा में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।
  • कई इलाकों में संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा था।

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आज की सुनवाई से जुड़ी अहमियत
आज की सुनवाई इस मायने में अहम है क्योंकि:-

  1. सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि हाईकोर्ट द्वारा जमानत से इनकार करने का आदेश न्यायसंगत था या नहीं।

2. अगर जमानत मिलती है तो यह न सिर्फ उमर खालिद और शरजील इमाम, बल्कि बाकी आरोपियों के लिए भी बड़ी राहत होगी।

3. वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट भी जमानत से इनकार करता है, तो आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है।

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