
तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर सख्ती, चंबा में बिना लाइसेंस बेचने पर लगेगा 3 लाख का जुर्माना
Tobacco Free Youth Campaign: हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में प्रशासन ने तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब बीड़ी और सिगरेट सहित सभी तंबाकू उत्पाद बिना लाइसेंस बेचना दंडनीय अपराध होगा। पहली बार नियम तोड़ने पर 25,000 रुपये, दूसरी बार 3 लाख रुपये तक और तीसरी बार उल्लंघन करने पर भी 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
लाइसेंस लेना अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद लाइसेंस जारी करेगी और ग्रामीण इलाकों में इसका प्रबंधन स्थानीय पंचायतों के माध्यम से होगा अधिकारियों का कहना है कि इस योजना का मकसद न सिर्फ अवैध कारोबार को रोकना है, बल्कि युवाओं को तंबाकू से होने वाली गंभीर लत और बीमारियों से बचाना भी है।
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“तंबाकू मुक्त युवा अभियान” के तहत एक सख्त पहल
यह निर्णय चंबा पुलिस के “तंबाकू मुक्त युवा अभियान” और सक्षम अभियान के अंतर्गत लागू किया गया है।
अभियान के तहत—
- स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम
- रैलियाँ और कार्यशालाएँ
- युवाओं में नशा मुक्त समाज का संदेश
मुख्य उद्देश्य है— युवा वर्ग में तंबाकू सेवन को रोकना और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना।
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सामाजिक जिम्मेदारी को मिलेगा बढ़ावा
प्रशासन को उम्मीद है कि नए नियमों से ज़िले में सामाजिक जवाबदेही बढ़ेगी। अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि विक्रेता नियमों का पालन करें और नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद न बेचें, यह सुनिश्चित करना उनकी ज़िम्मेदारी होगी।
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