Rajpal Yadav की रिहाई की उम्मीदों पर फिरा पानी, कोर्ट से नहीं मिली राहत

Rajpal Yadav Verdict: राजपाल यादव को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राजपाल की ओर से कई दलीलें दी गईं लेकिन कोर्ट ने बदले में उन्हें जमकर फटकार लगाई.

Rajpal Yadav Verdict: दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका (Rajpal Yadav Bail) पर सुनवाई की। अदालत ने टिप्पणी की कि राजपाल को जेल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि राजपाल ने कई बार वादा किया था कि वे पैसे चुकाएंगे, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे। यह याचिका परिवार में शादी के आधार पर जमानत मांगने के लिए दायर की गई थी।12 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई लेकिन उन्हें कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। तमाम दलीलों के बावजूद उन्हें फटकार पड़ गई।

दूसरे पक्ष को जवाब दाखिल करने का दिया आदेश

बार एंड बेंच के अनुसार, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दूसरी पार्टी से भी जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने कहा, ‘शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करना होगा। जब मैं फाइल देख रहा था, तो मुझे कई ऐसी बातें पता चलीं जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी। उन्होंने पहले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। खैर, हम इस पर सोमवार को सुनवाई करेंगे।’

राजपाल की जमानत याचिका खारिज

राजपाल की सजा निलम्बित कर जमानत पर रिहा किए जाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मुरली प्रोजेक्ट कंपनी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट मे अगली तारीख सोमवार 16 फरवरी की दी है. इस दिन जमानत याचिका पर आगे सुनवाई होगी. एक्टर ने शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी मे शामिल होने के लिए जमानत पर रिहाई मांगी है. फिलहाल 5 फरवरी से राजपाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि- राजपाल कोर्ट में दर्जनों बार मान चुके हैं कि उन्होंने धन लिया है और वो लौटाएंगे भी. तय समय के बाद भी रकम न लौटाने के लिए 6 महीने कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने कहा कि- आप जेल में हैं क्योंकि आपने अपने वादा नहीं निभाया.

राजपाल के वकील ने कोर्ट में बताया कि कर्ज की 3 करोड़ से ज्यादा की रकम दी जा चुकी है. हालांकि कोर्ट ने मामले को अब सीधे तौर पर बेबुनियाद बता दिया और कहा कि आपको 25-30 मौके दिए गए थे. लेकिन आपने बताया कि आप कर्ज नहीं चुका सकते हैं, इसलिए सरेंडर किया. तो अब रिहाई की मांग क्यों की जा रही है?

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राजपाल की ओर से कोर्ट में रखी गईं ये दलीलें

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव से पूछा- क्यों वो सजा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? जबकि वो इस बात को कुबूल कर चुके हैं कि- उन्होंने पैसे उधार लिए थे. कोर्ट ने कहा कि- आपने गुनाह कबूल किया और कहा कि पैसे चुकाओगे. सजा हो गई तो अब सजा रोकने की बात कर रहे हो.

राजपाल यादव के वकील ने कहा- हमने उसी डेट पर कहा था कि ये मामला सेटल करना चाहते हैं. राजपाल ने कोर्ट में कहे अपने शब्दों का मान रखने के लिए सरेंडर किया है. फिल्म में जो 5 करोड़ की रकम इंवेस्ट की थी, वो उसे चुकाना चाहते हैं. 3 करोड़ से ज्यादा की रकम दी जा चुकी है.

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