
तिरंगा मार्च मामले में अभिजीत दिपके को जमानत, कोर्ट ने रखीं शर्तें
Abhijeet Dipke Bail: दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 50 हजार रुपये के पीस बॉन्ड पर दी जमानत, शांति बनाए रखने की शर्त लागू।
New Delhi: CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रमुख अभिजीत दिपके को दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी है। तिरंगा मार्च से पहले हिरासत में लिए जाने और बाद में गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान जमानत का आदेश दिया गया।
50 हजार रुपये का पीस बॉन्ड भरने का निर्देश
अदालत ने अभिजीत दिपके को शांति बनाए रखने से संबंधित 50 हजार रुपये का श्योरिटी बॉन्ड यानी पीस बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत की शर्तों के तहत अभिजीत दिपके को शांति बनाए रखनी होगी और किसी भी ऐसी गतिविधि से बचना होगा, जिससे शांति भंग होने की स्थिति पैदा हो।
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तिरंगा मार्च से पहले हिरासत में लिए गए थे अभिजीत दिपके
जानकारी के मुताबिक, तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दिपके को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत देने का फैसला सुनाया।
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बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी रिहाई
मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद अभिजीत दिपके को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए उन्हें निर्धारित पीस बॉन्ड और श्योरिटी संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। फिलहाल, उनकी रिहाई बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी होने पर निर्भर करेगी।
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