कंगना रनौत के लिए खुशखबरी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा बीएमसी की नीयत खराब थी

मुंबई। कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस को तोड़ने पर बॉम्बे हाई कोर्ट बीएमसी के खिलाफ फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि बीएमसी ने खराब नीयत से यह ऐक्शन लिया था। अब बीएमसी को कंगना को मुआवजा देना होगा। कंगना ने इस फैसले के बाद ट्वीट करके खुशी जताई है।

कोर्ट ने कहा, बीएमसी की नीयत खराब थी

सितंबर में बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की थी। कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ याचिका दी थी और मुआवजे की मांग की थी। अब कोर्ट ने इस मामले में कंगना के पक्ष में फैसला दिया है।

कोर्ट का कहना है कि बीएमएसी ने खराब नीयत से यह कदम उठाया था और कंगना का दफ्तर गलत इरादे से तबाह किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह नागरिकों के आधिकार के भी विरुद्ध था।

कंगना ने किया फैसले का स्वागत

कंगना को कितना मुआवजा दिया जाए इसके लिए कोर्ट ने एक वैल्युअर भी नियुक्त किया है। वह नुकसान का अनुमान लगाएगा इसके बाद मुआवजे की राशि तय की जाएगी। बता दें कि कंगना ने 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की थी।

कंगना ने ट्वीट करके इस फैसले का स्वागत किया है। कंगना ने लिखा है, जब कोई सरकार के खिलाफ खड़ा होता है औऱ जीतता है तो जीत उस इंसान की नहीं बल्कि लोकतंत्र की होती है।

उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे हौसला दिया, उनका भी शुक्रिया जो मेरे टूटे सपनों पर हंसे थे। आपके विलन बनने पर ही मैं हीरो बन सकी।

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