बड़ा फैसला: J&K की महिला से शादी करने वाले बाहरी को भी अब मिलेगा डोमिसाइल

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में अब राज्य की महिला से शादी करने वाले बाहरी पुरुष भी वहां के निवासी माने जाएंगे। जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की डोमिसाइल कानूनों में बदलाव करते हुए बड़ा फैसला लिया।
सरकार ने ऐलान किया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की मूल निवासी महिला के पति को भी आवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
इससे पहले केवल केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी को ही आवास प्रमाण पत्र की प्राप्ति का पात्र माना जाता था, दूसरे राज्यों के व्यक्ति को इसके लिए योग्य नहीं माना जाता था।
जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मंगलवार को प्रदेश के बाहर विवाहित महिलाओं के जीवनसाथी को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम बाधा को हटा दिया।
सरकार की इस घोषणा के साथ जम्मू-कश्मीर की निवासी महिला के पति को आवास प्रमाण पत्र के लिये पात्र माना जाएगा।
जम्मू-कश्मीर के आवास प्रमाण पत्र (प्रक्रिया) नियम, 2020 के अंतर्गत एक नया खंड जोड़े जाने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश की निवासी महिला का जीवनसाथी कुछ संबंधित दस्तावेज जमा कर आवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
जिन दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता होगी, उनमें जीवनसाथी का आवास प्रमाण पत्र और शादी से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।
सरकार की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तहसीलदार को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
यह आदेश जीएडी के आयुक्त/सचिव मनोज द्विवेदी ने जारी किया है। बता दें कि अबतक केवल राज्य की महिलाओं को ही यहां का स्टेट सब्जेक्ट मानकर डोमिसाइल दिया जाता था।
