शादी का झांसा देकर किया शोषण, अदालत की पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई…

Saraikela Court: सरायकेला में पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक अहम मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश Ramashankar Singh की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी सिद्धार्थ किस्कू को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त चार माह की जेल की सजा भुगतनी होगी।

पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत हुई सजा
अदालत ने यह सजा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत सुनाई। सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों और पीड़िता के बयान को अहम आधार माना।

मामला सरायकेला महिला थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पीड़िता के पिता ने आरोपी सिद्धार्थ किस्कू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए।

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जांच के बाद कोर्ट में चला मामला
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने कई गवाह और दस्तावेज पेश किए। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी माना।

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अदालत ने दिया कड़ा संदेश
अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है और ऐसे मामलों में अदालतें लगातार कड़ा रुख अपना रही हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और समाज में गलत मानसिकता रखने वालों को भी स्पष्ट चेतावनी गई है।

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