Rahul Gandhi Case: मोदी सरनेम मामले में राहुल गाँधी को SC से राहत नहीं

कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में मोदी सरनेम से जुड़ा बयान दिया था, जिसको लेकर केस दायर किया गया था. इस बयान की वजह से राहुल की संसद सदस्यता चली गई थी.

राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर(सूत्र-सोशल प्लेटफार्म)

कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी को संसद सदस्यता रद्द होने के मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. शुक्रवार को हुई सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी, तबतक गुजरात हाईकोर्ट का ही फैसला लागू रहेगा.

गुजरात की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वह गुजरात हाईकोर्ट गए थे लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी और सजा को बरकरार रखा गया था. राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

शुक्रवार को जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, तब राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने की मांग कही. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल सिर्फ यह है कि दोष पर रोक लगाई जाए या नहीं, ऐसे में दोनों पक्षों की बात सुनना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के भीतर सभी पक्षों से नोटिस का जवाब देने को कहा है.

राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर(सूत्र-सोशल प्लेटफार्म)

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने साल 2019 में एक बयान दिया था, जिसको लेकर विवाद हुआ था. राहुल के खिलाफ इसी मामले में शिकायत दर्ज की गई थी, सूरत की अदालत ने इस मामले में इसी साल मार्च में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. इस वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई, साथ ही वह सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी .

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