31 जुलाई तक घोषित करें रिजल्ट, 10 दिनों में जारी करें मूल्यांकन स्कीम: सुप्रीम कोर्ट

supreme court

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों को 10 दिनों के भीतर 12वीं कक्षा की मूल्यांकन स्कीम जारी करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी राज्य बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई की तरह तय समयावधि में 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करें।

जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ एडवोकेट अनुभा सहाय श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्य बोर्डों की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी।

आंध्र प्रदेश सरकार के 12वीं की परीक्षा कराने (जुलाई में संभावित) के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास इसकी स्पष्ट योजना होनी चाहिए। हम कैसे छात्रों की जिंदगियों से खेल सकते हैं?

आपको बता दें कि सीबीएसई, सीआईएससीई बोर्ड समेत देश के अधिकांश बोर्डों ने अपनी 12वीं की परीक्षाएं कोरोना के चलते रद्द कर दी हैं लेकिन आंध्र प्रदेश ने अभी तक 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं की हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि सभी राज्य बोर्डों की एक समान मूल्यांकन स्कीम नहीं हो सकती। वह इस तरह का निर्देश नहीं दे सकती।

पीठ ने कहा कि हर बोर्ड स्वायत्त और अलग है। ऐसे में कोर्ट एक समान मूल्यांकन स्कीम तय करने का आदेश नहीं दे सकता।

इससे पहले असम और त्रिपुरा की सरकारों ने अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने महामारी के चलते 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। पंजाब बोर्ड भी 12वीं की परीक्षा कैंसिल कर चुका है।

17 जून को कोर्ट को बताया गया था कि 28 राज्यों में से 6 राज्य पहले ही परीक्षा आयोजित कर चुके हैं जबकि 18 राज्य परीक्षा रद्द कर चुके हैं। लेकिन शेष चार राज्यों (असम, पंजाब, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश) ने अभी तक परीक्षा रद्द नहीं की है। 

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