कोरोना से मौत पर मुआवजे को SC की मंजूरी, कहा- 30 दिनों के भीतर मिले धनराशि

corona patient died

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को कोरोना मृतकों के परिजनों के लिए 50 हजार रुपये मुआवजा देने के केंद्र सरकार के निर्देश को मंजूरी दे दी है।

कोर्ट ने कहा कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। कोर्ट ने कहा कि दावे के 30 दिन के भीतर सरकार भुगतान करे। मुआवजा राज्य के आपदा प्रबंधन कोष से दिया जाएगा।

जस्टिस एमआर शाह ने सुनवाई के दौरान कहा कि मृतक के परिजनों को 50,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा और यह केंद्र और राज्य द्वारा विभिन्न परोपकारी योजनाओं के तहत भुगतान की गई राशि से अलग  होगी। 

जस्टिस शाह ने कहा कि कोई भी राज्य इस आधार पर 50,000 रुपये के लाभ से इनकार नहीं करेगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड -19 नहीं है। मौत के कारणों को ठीक करने के लिए जिला अधिकारी सुधारात्मक कदम उठाएंगे।

जिला स्तरीय समिति का विवरण प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जाएगा।  कहा कि भुगतान राज्य आपदा राहत कोष से होगा और मुआवजे की राशि का भुगतान आवेदन के 30 दिनों के भीतर करना होगा। 

फैसले की तारीख के बाद भी होने वाली मौतों के लिए मिलेगा मुआवजा

न्यायमूर्ति एमआर शाह ने यह भी कहा है निर्णय की तारीख के बाद भी होने वाली मौतों के लिए अनुग्रह सहायता प्रदान की जाती रहेगी।

शिकायत निवारण समिति मृतक मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड की जांच कर 30 दिनों के भीतर कॉल कर मुआवजे का आदेश दे सकती है। समिति के पास अस्पतालों से रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार होगा।

एनडीएमए ने की थी सिफारिश

बता दें, केंद्र ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सिफारिश की है कि कोविड -19 से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये दिए जाएं।

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