
पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर आरोप तय, अगली सुनवाई 30 सितंबर को
SP Leader Irfan Solanki: पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और इसराइल आटे वाला को बुधवार को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
गैंगस्टर कोर्ट में सपा नेता की पेशी
आगजनी के मुकदमे में इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले को सात साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि इसमें उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत नहीं मिली है। अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि महाराजगंज जेल से लाकर इरफान को गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया।
पेशी की प्रक्रिया
- इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया।
- रिजवान और इसराइल आटे वाले को जिला जेल से पेश किया गया।
- जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप अवस्थी ने कहा कि सभी अभियुक्तों पर गैंगस्टर में आरोप तय हो गए हैं।
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कौन कौन से है मुकदमे
यह मामला 26 दिसंबर 2022 को जाजमऊ थाने में दर्ज किया गया था। आरोप है कि यह गिरोह संगठित रूप से लोक व्यवस्था को अशांत करता और भौतिक तथा आर्थिक लाभ के लिए अपराध करता है।
- इरफान, रिजवान, शौकत अली, इसराइल आटे वाला, मो. शरीफ, अज्जन उर्फ एजाजा और मुर्सलीन खा उर्फ भोलू अभियुक्त हैं।
- पहले आगजनी के मामले में इरफान और अन्य अभियुक्तों को सात साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसमें उन्हें उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है।
- गैंगस्टर मामले में फिलहाल जमानत नहीं मिली है।
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इरफान का बयान
कानपुर कोर्ट में पेशी के दौरान इरफान सोलंकी ने कहा, “आप लोगों ने मुझे समर्थन दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, इसकी उम्मीद है।”
यह मुकदमा उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और कानूनी विवादों के बीच लगातार चर्चा में है। आगामी सुनवाई में कोर्ट सभी सबूतों और दलीलों का विस्तृत अध्ययन करेगा।
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