सावधान! आपका भी पैन कार्ड हो जायेगा बेकार; 1 जनवरी से पहले कर लें ये काम….
Aadhaar-PAN Link Rules & Deadline: आपने अभी तक अपने आधार कार्ड से पैन लिंक नहीं किया तो जान लें कि लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर है. लिंक न करने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आईटीआर फाइलिंग, रिफंड में बाधा आएगी और निवेश पर असर पड़ सकता है.
अगर आपने 31 दिसंबर, 2025 की समय सीमा तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो वो बेकार हो सकता है. टैक्सबडी ने ट्विटर (जिसे पहले X कहा जाता था) पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की जनकारी दी है. अगर आपने अपने पैन कार्ड को बेकार होने से रोकना है तो अपने यूआईडी कार्ड (आधार कार्ड) को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना ज़रूरी है.
टैक्सबडी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आपका पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा. कोई आईटीआर फाइलिंग नहीं होगी. कोई रिफंड नहीं मिलेगा. यहां तक कि आपका सैलरी क्रेडिट या एसआईपी भी फेल हो सकती है. 31 दिसंबर 2025 की समयसीमा से पहले यह जरूरी जानकारी ज़रूर देख लें.
सरकार ने पैन-आधार लिंक करने की समयसीमा कई बार बढ़ाई है, लेकिन अभी तक कोई नई तारीख तय नहीं हुई है. लेकिन अगर आप पैन-आधार लिंक करने की 31 दिसंबर, 2025 की समयसीमा तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या आपकी सैलरी रोकी जा सकती है? क्या आप निवेश नहीं कर पाएंगे या उन्हें भुना नहीं पाएंगे? क्या आपके बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे? आइए जाने …
क्या सभी लोगों को लिंक करना ज़रूरी?
ध्रुव एडवाइजर्स के पार्टनर दीपेश छेड़ा ने ईटी की रिपोर्ट में कहा कि 3 अप्रैल, 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन अनुसार, केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसे 1 अक्टूबर 2024 से पहले दाखिल किए गए आधार आवेदन पत्र की नामांकन आईडी के आधार पर स्थायी खाता संख्या (पीएन) आवंटित की गई है, उसे अपना आधार नंबर प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उक्त प्राधिकारियों द्वारा अधिकृत व्यक्ति को 31 दिसंबर, 2025 तक या उससे पहले, या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किसी भी तिथि तक सूचित करना होगा.
किसी ने आधार नामांकन आईडी का इस्तेमाल करके पैन कार्ड हासिल किया है, तो क्या करना होगा?
दीपेश छेड़ा ने इसका जवाब हां में दिया. उन्होंने कहा कि यह वह समूह है जिसे 31 दिसंबर, 2025 तक पैन लिंक करना ज़रूरी है. भले ही पैन कार्ड आधार इनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके बनाया गया हो, फिर भी आधार नंबर जारी होने के बाद लिंकिंग प्रोसेस पूरा करना होगा. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल ऐसे यूजर्स को आसानी से ऑनलाइन आधार को पैन से लिंक करने की सुविधा देता है.
समय सीमा से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो क्या होगा?
अगर निर्धारित समय सीमा तक पैन-आधार लिंकिंग पूरी नहीं होती है, तो अगले दिन से पैन निष्क्रिय हो जाता है. आप आयकर रिटर्न दाखिल या वेरिफाई नहीं कर सकते, रिफंड रोक दिए जाएंगे, लंबित रिटर्न प्रोसेस्ड नहीं किए जाएंगे, और फॉर्म 26AS में टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट दिखाई नहीं दे सकता है, टीडीएस/टीसीएस की कटौती/कलेक्शन हाई रेट्स पर हो सकता है, आदि. बाद में लिंकिंग करने के बाद, पैन फिर से सक्रिय हो जाता है, आमतौर पर 30 दिनों के भीतर.
इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे करें लिंक?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार, लिंक आधार सेवा पर्सनल टैक्सपेयर (ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए उपलब्ध है.
आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए आयकर विभाग के पोर्टल पर जा सकते हैं. सबसे पहले आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर जाएं. लिंक आधार पर क्लिक करें → पैन, आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें. उसके बाद ओटीपी से वेरिफाई करें. यदि पैन पहले से निष्क्रिय है, तो पहले 1,000 रुपए का शुल्क अदा करें. ‘इंस्टैंट लिंक → लिंक आधार स्टेटस’ के अंतर्गत स्टेटस की जांच करें.





