MLA अभय सिंह को 19 साल बाद राहत, लखनऊ डबल मर्डर केस में बरी

Lucknow Double Murder Case: लखनऊ MP-MLA कोर्ट ने 19 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में विधायक अभय सिंह सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.

Lucknow Double Murder Case: यूपी के लखनऊ के बाजार खाला थाने से संबंधित 19 वर्ष पुराने दोहरे हत्याकांड के मामले में माफिया व गोसाईगंज एमएलए अभय सिंह, रविंद्र सिंह उर्फ रज्जू, अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही तथा फिरोज अहमद को राहत मिली है। एमपी/ एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।

क्या था पूरा मामला?

यहां बता दें कि बाजारखाला में साल 2007 में 31 मार्च को पूर्वांचल टेंट हाउस में दो युवकों की निर्मम हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था. मृतकों में शत्रुघ्न सिंह उर्फ छोटू और उनका नौकर जितेंद्र त्रिपाठी शामिल थे. इस दोहरे हत्याकांड में गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, रविंद्र उर्फ रज्जू, अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही और फिरोज अहमद समेत अन्य आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था.

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19 साल तक चली अदालत की कार्यवाही

अदालत में 19 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद लखनऊ की MP-MLA विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया. कोर्ट ने इस मामले में पेश सबूतों और गवाहों को पर्याप्त नहीं मानते हुए यह फैसला सुनाया, अभय सिंह और अन्य आरोपियों पर लगे सभी आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया.

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पीड़ित पक्ष जाएगा हाईकोर्ट

कोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी करने पर पीड़ित पक्ष ने सवाल उठाए हैं. पक्ष के वकील ने कहा कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे. जबकि अभय सिंह ने इसे न्याय की जीत बताया. बोले हम निर्दोष थे शुरू से ही 19 साल बाद कोर्ट से हमें न्याय दिया.

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