Crime News: ‘निर्वस्त्र पूजा’ के नाम पर बहू का उत्पीड़न, ससुराल पक्ष पर गंभीर धाराएं

Kanpur News: कानपुर में महिला उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना, तंत्र‑मंत्र के नाम पर अमानवीय व्यवहार और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं.

Kanpur News: यूपी के कानपुर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। कानपुर में एक विवाहिता ने ससुरालीजनों पर शारीरिक, मानसिक, दहेज उत्पीड़न समेत तंत्र-मंत्र के नाम पर अमानवीय कृत्य करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि ससुरालीजन निर्वस्त्र होकर तांत्रिक पूजा में बैठने के लिए मजबूर करते हैं। विवाहिता की शिकायत पर महिला थाने ने ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

आधी रात की पूजा और नियम

पीड़िता के अनुसार, पहली बार उसे आधी रात के बाद उठाकर पूजा में शामिल होने के लिए कहा गया. उसने बताया कि उसकी सास ने कहा कि परिवार की संपत्ति और व्यापार की तरक्की इसी तरह की पूजा से हुई है. ऐसे ही करोड़पति बने हैं, सास खुद को कोलकाता से जुड़ा बताती थीं और कहती थीं कि वहां भी वह नियमित रूप से तंत्र-मंत्र की पूजा में जाती रही हैं.

पीड़िता का आरोप है कि पूजा में शामिल होने के लिए उसे ऐसे नियम बताए गए, जिन्हें वह स्वीकार नहीं कर सकी. उसने इसका विरोध किया और साफ कहा कि उसके परिवार में इस तरह की परंपरा नहीं है. पीड़िता का कहना है कि कई बार उसे निर्वस्त्र होकर पूजा में बैठने के लिए मजबूर किया गया. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी.

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ससुर पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप

पीड़िता ने अपने ससुर पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि ससुर ने उसके साथ अमर्यादित व्यवहार किया और वह लगातार भय के माहौल में जीने को मजबूर रही. परिवार के अन्य सदस्य भी इस उत्पीड़न में शामिल बताए गए हैं. लगातार बढ़ते अत्याचार से तंग आकर जनवरी 2025 में महिला अपने मायके लौट आई. वहां उसने अपने परिजनों को पूरी आपबीती बताई. इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई.

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तीन महीने बाद दर्ज हुआ मुकदमा

पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बाद भी उसे न्याय के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ी. करीब तीन महीने बाद जाकर ससुराल पक्ष के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई. महिला थाने में दर्ज केस में दहेज उत्पीड़न, मानसिक‑शारीरिक प्रताड़ना और अन्य गंभीर आरोप शामिल हैं.

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