UP में आज से बदल गया नियम, बिना HSRP के नहीं होगी वाहनों की प्रदूषण जांच

HSRP UP rules 2026: यूपी की जिन गाड़ियों पर एचएसआरपी नहीं लगी है। उनको परिवहन विभाग की ओर से पत्र जारी प्लेट लगवाने की चेतावनी दी जा चुकी है।

HSRP UP rules 2026: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाहनों की 15 अप्रैल से प्रदूषण जांच नहीं होगी। वाहनों में यह नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है, फिर भी प्रदेशभर में दो करोड़ वाहनों में HSRP नहीं लगी है।

प्रदूषण जांच न कराने पर वाहन मालिक का दस हजार रुपये और एचएसआरपी न होने पर पांच हजार रुपये यानी दोनों का कुल 15 हजार रुपये का चालान होगा। महानगरों में यह कार्रवाई यातायात विभाग, परिवहन व पुलिस तीनों करेंगे, जबकि अन्य जिलाें में परिवहन व पुलिस करेगी।

क्या है नया नियम?

परिवहन विभाग ने PUC सिस्टम को HSRP डाटा से जोड़ दिया है. यानी अब वही वाहन प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवा पाएंगे जिन पर HSRP लगी होगी. जिन गाड़ियों में यह प्लेट नहीं है, उनका PUC नहीं बनेगा. ऐसे में अगर आप बिना PUC के गाड़ी चलाते हैं, तो यह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. बिना PUC के वाहन चलाने पर 10,000 तक जुर्माना लगेगा. इससे अलग HSRP न होने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा. यानी आपको कुल 15,000 रुपये तक का चालान देना पड़ सकता है.

किन वाहनों पर लागू है नियम?

यह नियम खासतौर पर उन वाहनों के लिए है जो 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए हैं. 1 अप्रैल 2019 के बाद के सभी वाहनों में पहले से HSRP लगी होती है. पुराने वाहनों में अभी भी बड़ी संख्या में यह प्लेट नहीं लगी है. राज्य में करीब 3 करोड़ पुराने वाहनों में से लगभग 2 करोड़ वाहनों पर अभी तक HSRP नहीं लगी है.

HSRP क्या है और क्यों जरूरी है?

HSRP एक खास एल्युमिनियम नंबर प्लेट होती है, जिसमें-

  • अशोक चक्र का होलोग्राम होता है.
  • 10 अंकों का यूनिक लेजर कोड होता है.
  • वाहन की जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज रहती है.

इसके फायदे- 

  • चोरी और फर्जी नंबर प्लेट पर रोक लगती है.
  • प्लेट आसानी से हटाई नहीं जा सकती.
  • रात में भी नंबर साफ दिखाई देता है.
  • वाहन की पूरी जानकारी सरकारी डेटाबेस में सुरक्षित रहती है.
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