
Lucknow News: कैरी बैग के पैसे लेने वाले मॉल्स की खैर नहीं! Lulu Mall पर तगड़ा एक्शन
Lucknow News: लखनऊ के लुलु मॉल पर कैरी बैग के ₹16 वसूलने पर उपभोक्ता फोरम ने ₹4,516 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना है।
Lucknow News: अगर आप भी बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स में खरीदारी करने जाते हैं और सामान बिलिंग के वक्त आपसे कैरी बैग (थैले) के नाम पर अलग से पैसे वसूले जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। लखनऊ के मशहूर लुलु मॉल (Lulu Mall Lucknow) द्वारा खरीदारी के बाद कैरी बैग के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (कंज्यूमर फोरम) ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है।
उपभोक्ता कोर्ट ने इस कृत्य को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार (Unfair Trade Practice) मानते हुए मॉल प्रबंधन पर जुर्माना ठोक दिया है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला जौनपुर के रहने वाले उपभोक्ता घनश्याम प्रसाद ओझा से जुड़ा है। उन्होंने लखनऊ के लुलु मॉल से खरीदारी की थी, जिसके बाद बिलिंग काउंटर पर उनसे कैरी बैग के नाम पर ₹16 अतिरिक्त ले लिए गए। घनश्याम प्रसाद ने इसके खिलाफ उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह और सदस्य गीता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। आयोग ने पाया कि मॉल प्रबंधन द्वारा ग्राहकों को बिना जानकारी दिए या जबरन कैरी बैग के पैसे वसूलना पूरी तरह से गलत है।
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उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना
अदालत ने लुलु मॉल प्रबंधन को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए कुल ₹4,516 का हर्जाना भरने का आदेश दिया है। इस जुर्माने का वर्गीकरण इस प्रकार है। 16 रुपये कैरी बैग की वसूली गई मूल कीमत (जो ग्राहक को वापस मिलेगी) 1,500 मानसिक उत्पीड़न और परेशानी का हर्जाना और 3,000 कानूनी कार्यवाही में हुआ खर्च पैसा।
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कोर्ट की सख्त टिप्पणी
उपभोक्ता आयोग ने मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार संस्थानों को खुद आगे आकर ग्राहकों को मुफ्त में कैरी बैग उपलब्ध कराना चाहिए, न कि इसे कमाई का जरिया बनाना चाहिए।
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