Lucknow News: अलीगंज अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर, LDA ने दिया नोटिस

Lucknow News: लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद एलडीए (LDA) ने उस अवैध इमारत को गिराने का आदेश दिया है, जहां 15 लोगों की जान गई थी। भवन स्वामियों को 15 दिन का समय मिला है।

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने उस बहुमंजिला इमारत को गिराने (ध्वस्तीकरण) का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें पिछले दिनों भीषण आग लगने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी।

बिना पास नक्शे के बनी थी इमारत

एलडीए (LDA) के अधिकारियों ने अलीगंज के सेक्टर-डी (भवन संख्या एमएस-102) स्थित इस विवादित इमारत पर बकायदा नोटिस चिपका दिया है। जांच में सामने आया कि इस पूरी बिल्डिंग का निर्माण बिना किसी स्वीकृत मानचित्र (नक्शे) के यानी पूरी तरह अवैध रूप से किया गया था। एलडीए ने स्पष्ट किया कि भवन स्वामियों को अपनी बात रखने और सुनवाई का पूरा मौका दिया गया था, लेकिन वे कोई भी संतोषजनक जवाब या वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके।

खुद नहीं तोड़ा तो चलेगा बुलडोजर

प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के तहत जारी किए गए इस आदेश में भवन स्वामियों को 15 दिनों की मोहलत दी गई है। नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर भवन स्वामी स्वयं इस अनधिकृत निर्माण को हटा लें। यदि तय समय सीमा के अंदर अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो प्राधिकरण खुद बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर देगा।

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मिक्स कमर्शियल एक्टिविटी से बढ़ा था खतरा

गौरतलब है कि बीते 22 जून को इस बिल्डिंग में भीषण आग लगी थी। इस इमारत की बनावट और इसमें चल रही गतिविधियां बेहद खतरनाक थीं। यहां एक पेट शॉप और क्लिनिक चलाया जा रहा था। इस मंजिल पर ‘लर्निंग स्पेस’ नाम का कोचिंग सेंटर और ‘हेड हॉपर स्टूडियो’ (3D आर्ट व गेमिंग प्रोडक्शन काम) संचालित हो रहा था।

सघन रिहायशी इलाके में इस तरह के अवैध और बिना फायर सेफ्टी वाले कमर्शियल निर्माण के कारण ही उस दिन यह बड़ा हादसा हुआ, जिसने 15 मासूम जिंदगियां निगल लीं। अब प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई के मूड में है।

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